स्वच्छता एवं सुरक्षित आवागमन को लेकर नगर निगम की सख्ती, सार्वजनिक स्थलों में गंदगी फैलाने एवं पशु विचरण पर हुआ 8350 रूपये का जुर्माना

स्वच्छता एवं सुरक्षित आवागमन को लेकर नगर निगम की सख्ती, सार्वजनिक स्थलों में गंदगी फैलाने एवं पशु विचरण पर हुआ 8350 रूपये का जुर्माना

कटनी। नागरिकों को बेहतर सफाई व्यवस्था के साथ ही सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देशन में संबंधित अमले द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलिथीन का उपयोग करने वालों तथा सड़कों पर मवेशियों के आवारा रूप से विचरण कर मार्ग अवरुद्ध करने पर संबंधित नागरिक, प्रतिष्ठान संचालकों एवं पशुपालकों के विरुद्ध स्पॉट फाइन आदि की कार्यवाही की जा रही है।
गंदगी एवं अमानक पानी पर 7050 रूपये का जुर्माना*
नगर की सुचारू सफाई व्यवस्था के मद्देनजर गंदगी फैलाने वाले के विरुद्ध जोन क्रमांक 4 माधव नगर में चलाए गए अभियान के दौरान अमानक पॉलिथीन का उपयोग करने तथा सार्वजनिक मार्गों में गंदगी फैलाने पर 5450 रूपये का स्पॉट फाइन किया गया।।जबकि नगर के जोन क्रमांक तीन के खिरहनी ओवर ब्रिज से माई नदी राहुल बाग मार्ग में चलाए गए अभियान के तहत दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाने पर 1600 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान अमानक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने तथा दुकानों में डस्टबिन रखने की हिदायत भी दी गई।
आवरा मवेशी पर 1300 का जुर्माना
स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि शनिवार को निगम की स्वास्थ्य विभाग की हांका गैंग द्वारा चलाए गए अभियान में पशुपालकों द्वारा पशुओं को खुले में छोड़ने एवं निर्धारित नियमों का पालन न करने पर 1300 रूपये का जुर्माना किया गया। निगम प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने, कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालने,पशुपालकों से अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की है।

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Author: RashtraRakshak

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