निर्माण कार्य शुरू करने से पहले श्रम विभाग को सूचना देना अब हुआ अनिवार्य, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी तो हो सकती है जेल और जुर्माना, ‘श्रम प्रहरी’ बनकर आमजन भी दे सकते हैं सूचना

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले श्रम विभाग को सूचना देना अब हुआ अनिवार्य, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी तो हो सकती है जेल और जुर्माना, ‘श्रम प्रहरी’ बनकर आमजन भी दे सकते हैं सूचना

कटनी। निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य वातावरण और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब जिले में किसी भी भवन या निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले संबंधित नियोजक को श्रम विभाग को इसकी पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध जेल और जुर्माने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 के तहत किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिवस पूर्व संबंधित क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को सूचना देना वैधानिक रूप से आवश्यक है।
ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा पंजीयन
निर्माण कार्यों की निगरानी, श्रमिकों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘श्रम सेवा पोर्टल’ और मोबाइल एप के माध्यम से निर्माण स्थल का पंजीयन किया जा रहा है। नियोजकों को निर्माण स्थल का विवरण, कार्यस्थल की लोकेशन, नियोजित श्रमिकों की संख्या तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही निर्माण स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
सूचना नहीं देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोजक निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो इसे अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध तीन माह तक का कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजा दी जा सकती है। राज्य शासन द्वारा सभी निर्माण एजेंसियों और विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले श्रम विभाग को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
श्रम प्रहरी’ बनकर निभाएं सामाजिक जिम्मेदारी
श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। विभाग ने नागरिकों से ‘श्रम प्रहरी’ बनकर ऐसे निर्माण स्थलों की जानकारी देने का आग्रह किया है, जहां श्रम विभाग को पूर्व सूचना दिए बिना निर्माण कार्य संचालित किया जा रहा हो। इसके लिए विभाग द्वारा टोल-फ्री कंट्रोल रूम नंबर 1800-233-8888 जारी किया गया है, जहां कोई भी नागरिक अपनी सूचना दर्ज करा सकता है।

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Author: RashtraRakshak

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