20 ग्राम पंचायतों ने की वित्तीय अनियमितता, जांच में उजागर हुई गड़बड़ी, भड़कीं जिला पंचायत सीईओ, बोलीं इन सभी पंचायतों से वसूल करो 69 लाख 50 हजार
कटनी। जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर ने 20 ग्राम पंचायतों में की गई वित्तीय अनियमितताओ के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत मामलों की एक-एक करके सुनवाई की। श्रीमती कौर ने जहां एक ओर ग्राम पंचायतों के पक्ष को सुनते हुए अत्यंत धैर्य के साथ प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन कर जाना वहीं दूसरी ओर दोषी पाए जाने एवं समाधान कारक उत्तर पंद्रह दिवस में प्राप्त नहीं होने पर सख्त विधिसंगत कार्रवाई करते हुए धारा 92 के तहत शासकीय राशि की वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव को दिए।
इन ग्राम पंचायतों ने सोलर लाइट खरीदी में की गड़बड़ी
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट क्रय किए जाने के प्रकरणों में ग्राम पंचायत गैरतलाई, हथेड़ा, हरैया, गुड़ गढ़ोंहा, इटवा,डीघी, पिपरा, तिमुआ, पथरहटा, चोरी, जमुआनी कला, बंजारी , इटौरा, धवैया, उरदानी,जारारोडा,देवरा कला द्वारा 58,42,818 रुपए की सोलर लाइट की नियम विरुद्ध खरीदी किए जाने के संबंध में धारा 89 के तहत प्रकरणों पर सुनवाई की। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर धारा 92 के तहत नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत स्लीमनाबाद, पनसोखर और बहोरीबंद के विरुद्ध बाजार नीलामी नल जल योजना, निर्माण कार्यों में नियम विरुद्ध राशि के आहरण और मार्केट निर्माण की राशि के भुगतान संबंधी प्रकरणों पर ग्राम पंचायतों के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
ये ग्राम पंचायत रही अनुपस्थित
विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती कौर द्वारा वित्तीय अनियमिता के प्रकरणों की सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत तिमुआ, चोरी, गुड़ गढ़ोंहा, देवराकला, स्लीमनाबाद, पनसोखर और बहोरीबंद अनुपस्थित रहीं। श्रीमती कौर ने अनुपस्थित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध विधि संगत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर 69 लाख रुपए से अधिक की होगी वसूली
इस प्रकार कुल 20 ग्राम पंचायतों के 69,64,262 रुपयों की वित्तीय अनियमिताओं के मामलों में जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर ने सुनवाई करते हुए समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार राशि वसूली की कार्यवाही किए जाने के निर्देश रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव को दिए।








