क्षमता से अधिक माल ढोने वाले ट्रक चालक के खिलाफ न्यायालय ठोका 53000 का जुर्माना, यातयात पुलिस ने की थी कार्रवाई

क्षमता से अधिक माल ढोने वाले ट्रक चालक के खिलाफ न्यायालय ठोका 53000 का जुर्माना, यातयात पुलिस ने की थी कार्रवाई

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कटनी। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में ट्रक क्रमांक DD-01-H-9092 के चालक मुकेश चौहान को क्षमता से अधिक माल लोड कर परिवहन करते पाए जाने पर वाहन मालिक एवं चालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण आज 24 जून 2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा ट्रक चालक मुकेश चौहान के विरुद्ध 27,000/- ( सत्ताईस हजार रुपए) ट्रक मालिक नीरज अग्रवाल के विरुद्ध 26,000/-(छब्बीस हजार रुपए) कुल 53,000/- (तिरेपन हजार रुपए) के अर्थ दण्ड से दंडित कर संबंधित वाहन मालिक को वाहन सुपुर्दनामे में दिए जाने हेतु आदेशित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश संबंधित वाहन मालिक को वाहन सुपुर्द किया गया।

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Author: RashtraRakshak

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