अधिकारी खाद-बीज की दुकानों का करें निरंतर निरीक्षण, कलेक्टर श्री यादव का फरमान, उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, गुणवत्ताहीन उर्वरक बिक्री पर रखें पैनी नजर

अधिकारी खाद-बीज की दुकानों का करें निरंतर निरीक्षण, कलेक्टर श्री यादव का फरमान, उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, गुणवत्ताहीन उर्वरक बिक्री पर रखें पैनी नजर

कटनी। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे खेती- किसानी के कार्य हेतु जरूरी खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक एवं बीज विक्रय केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करें। निरंतर सक्रिय बनें रहें, ताकि खाद-बीज के लिए किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
कलेक्टर श्री यादव ने उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, गुणवत्ताहीन उर्वरक बिक्री करने वाले और अवैध परिवहनकर्ताओं सहित इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर कराने जैसी कार्रवाई के सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को हिदायत दी है कि सोसायटी, सरकारी एवं निजी दुकानों में खाद- बीज की पर्याप्त उपलब्धता और सुविधा जनक ढंग से खाद वितरण व्यवस्था बनाने नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने उप संचालक कृषि को ताकीद किया है कि उर्वरक के नगद विक्रय केन्द्रों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाय।
अधिकारियों को निर्देश
कलेक्टर श्री यादव ने सभी एस डी एम, तहसीलदार, सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विक्रय केन्द्रों में प्रतिदिन खाद की उपलब्धता, उर्वरक विक्रय केन्द्रों की नियमित निगरानी और दुकान के बाहर सूचना पटल पर उपलब्ध खाद की मात्रा और दर सूची भी अवश्य लगवाना सुनिश्चित करें।
टैगिंग उत्पादों की न हो बिक्री
कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया है कि वर्तमान में जिले में खरीफ मौसम अंतर्गत फसलों की बोनी एवं टॉप ड्रेसिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। इस कारण अनुदानित उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, कॉप्लैक्स का क्रय किसानों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी ऐसे मामलों पर भी पैनी नजर रखें कि कोई भी उर्वरक प्रदायक कंपनी या उर्वरक विक्रेता अनुदानित उर्वरकों के साथ किसानों को अन्य उत्पादों जैसे बायोस्टीमुलेंट, नैनो उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रियेंट मिक्चर, जैव उत्तेजक आदि को टैग करके बिक्री नहीं करें और किसानों को इन्हें खरीदने बाध्य भी नहीं करें। कलेक्टर ने टैगिंग को रोकने के लिए सतत् मानीटरिंग करने और उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की हिदायत अफसरों को दिया है।
उर्वरक गुण नियंत्रण हेतु लें नमूना
कलेक्टर श्री यादव ने कृषि अधिकारियों को ताकीद किया है कि जिले में संचालित समस्त उर्वरक विक्रेताओं, विक्रय केन्द्रों,भण्डारण केन्द्रों से उर्वरकवार, कंपनीवार, ग्रेडवार, बैचवार, लॉटवार नमूने लिये जाकर नमूना विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं को भेजवाना सुनिश्चित करें।
यहां देवें सूचना
कलेक्टर श्री यादव ने किसानों से आग्रह किया है कि वे खाद, बीज से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या और शिकायत या खाद, बीज मिलने में असुविधा संबंधी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 07622-220071 पर दे सकते हैं।

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Author: RashtraRakshak

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