वंशस्वरूप वार्ड में अनाधिकृत रूप से कबाड़ व्यवसाय करनें पर लगाया तीन हजार का जुर्माना
कटनी। नागरिकों के सुगम आवागमन सहित सुचारू सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निगमायुक्त तपस्या परिहार द्वारा निगम के अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों को नगर के मुख्य एवं अन्य मार्गो का भ्रमण कर आवागमन बाधित कर व्यवसाय करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। निगमायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा द्वारा नगर भ्रमण कर कार्यवाही की जा रही है। इसी श्रंखला में गुरूवार प्रातः निरीक्षण के दौरान वंशस्वरूप वार्ड स्थित भट्ठा मोहल्ला अंतर्गत बारडोली काॅलेज मार्ग में कबाड़ सामग्री रखकर अवैध रूप से व्यवसाय संचालित करते पाये जाने पर कबाड़ व्यवसायी राजा वंशकार एवं दीपक वंशकार पर तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह की भी मौजूदगी रही।
प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सिंह नें बताया कि स्थल पर सार्वजनिक मार्ग अवरूद्ध कर अनाधिकृत रूप से कबाड़ का व्यवसाय संचालित किये जानें के कारण काॅलेज जानें वाले छात्रों सहित स्थानीय नागरिकों को आवागमन में असुविधा का समना न करना पड़े इस हेतु नोटिस जारी करते हुए संबंधित कबाड़ व्यसायियों को तीन दिवस के भीतर स्वयं मार्ग से कबाड़ सामग्री हटाकर निगम कार्यालय को सूचित करनें के निर्देश दिए गए है। निर्धारित समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटानें पर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि नागरिकों की आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बुधवार को भी निगम प्रशासन की अतिक्रमण टीम द्वारा तीन स्थलों पर कार्यवाही की गई थी।गुरुवार को संपादित कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह सहित अतिक्रमण दस्ते के अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही।








