विजयराघवगढ़ भाजपा पार्षद के चुनाव को लेकर न्यायालय पहुंचा मामला, कांग्रेस प्रत्याशी ने पार्षद एवं विजयराघवगढ़ विधायक सहित अधिकारियों के खिलाफ दायर की याचिका, न्यायालय ने पुलिस से तलब की जांच रिपोर्ट

कटनी। विजयराघवगढ़ नगर पंचायत वार्ड पार्षद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुकी सरिता कौशल मिश्रा ने बीते दिनों अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी राजेश्वरी हरीश दुबे पर चुनाव के दौरान धांधली करने के एवं भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा उनके अवैध कृत्यों को संरक्षण प्रदान करने के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र कलेक्टर एवं एसपी को सौप था। जिसके बाद कार्यवाही न होने के कारण उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली है। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अब पुलिस से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है।
आप को बता दें की वर्ष 2022 में कटनी जिला अंतर्गत संपन्न हुए नगर पंचायत विजयराघवगढ़ में पार्षद चुनाव जिसमे वार्ड क्रमांक 12 हनुमान प्रसाद वार्ड से सरिता कौशल मिश्रा को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी हरीश दुबे मैदान पर थी।चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी के निवासरत मकान का बकाया टैक्स पूरी तरह से चुकता होना चाहिए तब ही प्रत्याशी चुनाव के लिए योग्य माना जाता है, और उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाता है। पर प्राप्त दस्तावेजों में सरिता मिश्रा ने भारी त्रुटियां प्रस्तुत की है। उन्होंने पूरे मामले पर छेत्रीय भाजपा विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा तमाम चुनावों में धन बल एवं पद का दुरुपयोग करते हुए धांधली कर चुनाव प्रभावित किया जाता है। उनके संरक्षण में छेत्र में अनेकों अवैध गतिविधियां भी संचालित होती है। विगत दिन पूर्व प्रत्याशी के पति कौशल मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक कटनी को शिकायत पत्र प्रेषित कर बताया की विधायक के दबाव में बिना जांच किए ही नगर पंचायत के अधिकारियों ने फर्जी नो ड्यूज जारी करने का अपराध किया है।जिसपर जांच कर मामला पंजीबध करने की मांग की गई थी। प्रत्याशी द्वारा कलेक्ट्रेट कटनी में भी उक्त मामले पर शिकायत पत्र सौपा था। जिसपर ठोस कार्यकवाही ना होने पर प्रत्याशी ने न्यायालय की शरण ली है। जेएमएफसी विजयराघवगढ़ जिला कटनी के न्यायालय ने मामले से जुड़े दस्तावेजों का अवलोकन कर जिला पुलिस कटनी को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश किया है व 12 अप्रैल 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है। मामले पर फरियादी की और से अधिवक्ता दुष्यंत गुप्ता एवं गीत धवल ने पैरवी की। उन्होंने जानकारी में बताया कि भाजपा प्रत्याशी रही राजेश्वरी दुबे समेत तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजयराघवगढ़, नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पर भी परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 210 बीएनएसएस अपराध धारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2146, 227, 228, 234, 235, 237, 318, 319(1), 335(छ), 338, 339, 344 आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु परिवाद दर्ज किया है।