बिना वैध लाइसेंस के बीज और कीटनाशक बेचने पर विक्रेता पर बरही थाने में दर्ज हुई एफआईआर, फैजाबाद बीज भंडार के प्रोपराइटर सुबीचंद गुप्ता पर दर्ज हुआ मामला
कटनी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बिना लाइसेंस के खाद-बीज एवं कीटनाशकों का विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कृषि विभाग द्वारा बिना वैध लाइसेंस के कृषि बीज और कीटनाशक रसायन का भंडारण और विक्रय करने पर विक्रेता के विरूद्ध बरही थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कृषि विभाग के जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने खितौली रोड बरही स्थित ‘फैजाबाद बीज भंडार’ (प्रो. सुबीचंद गुप्ता) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में बीज और कीटनाशक रसायनों का भंडारण पाया गया, लेकिन संचालक सुबीचंद गुप्ता के पास इनके विक्रय का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। कृषि विभाग ने इसे बीज (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 के नियम 3 और कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना। दल ने मौके पर भंडारित सामग्री की जब्ती और सुपुर्दगी की कार्रवाई भी की।
इसके बाद कृषि विकास अधिकारी कार्यालय बड़वारा में पदस्थ राहुल जाटव ने बरही पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बरही पुलिस थाना में सुबीचंद गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 तथा कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 29(1)(c) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।








