नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा फेर बदल, अब जनता सीधे चुनेगी अध्यक्ष, चुनाव संबंधी संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी
भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। पहले यह चुनाव पार्षदों के बीच से होता था।
चुनाव संबंधी संशोधन का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष, महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों को अपने शपथ पत्र में अपराधों, चल-अचल संपत्ति, आय स्रोत, पत्नी/पति एवं तीन बच्चों की आय और टैक्स संबंधी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
खर्च का ब्यौरा अनिवार्य
लोकसभा-विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उम्मीदवारों को रोजाना का चुनावी खर्च भी आयोग को देना होगा। निर्धारित अवधि में खर्च विवरण नहीं देने या शपथ पत्र में जानकारी अधूरी होने पर रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारी निरस्त कर सकेंगे। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय की गई है।
इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार के खर्च का ब्यौरा कोई भी नागरिक मात्र 10 रुपए शुल्क देकर देख सकेगा।
2027 में होंगे निकाय चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग 90 प्रतिशत नगरीय निकायों के चुनाव वर्ष 2027 में होंगे। इससे पहले वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव कराए गए थे।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब निकाय अध्यक्षों के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी बढ़ेगी और पारदर्शिता को भी मजबूती मिलेगी।








