नियम विरुद्ध सोलर लाइट खरीदी करने पर बहोरीबंद की 10 ग्राम पंचायतों के प्रकरणों पर जिला पंचायत की सीईओ ने की सुनवाई, हो सकती है 22.36 लाख की वसूली
कटनी। जनपद पंचायत बहोरीबंद की 10 ग्राम पंचायतों के द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट क्रय करने पर विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य शासन की मंशा केअनुसार जीरो टॉलरेंस की नीति को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायतों में की जा रही वित्तीय अनियमितताओ के विरुद्ध कार्यवाहियों को लेकर जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर सजग, सतर्क और गम्भीर है।
इन ग्राम पंचायतों की हुई सुनवाई
विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने निम्नांकित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव पटना द्वारा आठ नग सोलर लाइट 2,64,000 रुपए, मसंधा 3 सोलर लाइट 99000 रुपए, पहरुआ 6 नग 2,10,000 रुपए, पोड़ी तीन नग 99000 रुपए, बुधनवारा 11 नग 3,63,000 रुपए, बचैया 7 नग 2,26,000 रुपए, नीमखेड़ा 8 नग 2,80,000 रूपये, सोमाकला पांच नग 1,65,000 रुपए, राखी चार नग 1,34,000 रुपए , निवास 12 नग 3,96,000 रुपए द्वारा नियम विरुद्ध सोलर लाइट खरीदी की जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत कार्यवाही किए जाने के संबंध में सुनवाई कर ग्राम पंचायतों का पक्ष जाना। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने बताया कि ग्राम पंचायतों का पक्ष समाधान कारक नहीं पाए जाने पर 22 लाख 36 हजार रूपए की वसूली की कार्रवाई उक्त 10 ग्राम पंचायतों से की जाएगी।
सुनवाई के दौरान उपस्थित
विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ के समक्ष सुनवाई के दौरान समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। ग्राम पंचायतों के पक्ष को सुश्री कौर ने बड़े इत्मीनान से सुना।








