मटवारा पंचायत कांड के विवाद में दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज, मूत्र विसर्जन संबंधी आरोपों का नहीं मिला प्रमाण, पुलिस ने आमजन से मांगा सबूत

मटवारा पंचायत कांड के विवाद में दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज, मूत्र विसर्जन संबंधी आरोपों का नहीं मिला प्रमाण, पुलिस ने आमजन से मांगा सबूत

कटनी। जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत मटवारा में निर्माणाधीन नवीन पंचायत भवन को लेकर दो मेटों के बीच हुए विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। यह विवाद 13 अक्टूबर को प्लिंथ की पुराई के दौरान हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ स्लीमनाबाद पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व मेट राजकुमार चौधरी पिता भजनलाल चौधरी और वर्तमान मेट रामबिहारी काछी हल्दकार पिता स्व. करोड़ी लाल काछी के बीच किसी बात को लेकर तीखा वाद-विवाद हुआ। इसके बाद रामबिहारी काछी ने 13 अक्टूबर को पुलिस थाना स्लीमनाबाद में राजकुमार चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 296, 115(2) और 351(3) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कराई। वहीं, तीन दिन बाद 16 अक्टूबर 2025 को दूसरे पक्ष राजकुमार चौधरी ने स्लीमनाबाद थाने में अपराध क्रमांक 579/2025 के तहत रामबिहारी काछी, रामानुज पाण्डेय, सतीश पाण्डेय और पवन पाण्डेय के विरुद्ध धाराएं 286, 115(2), 126(2), 351(3), 3(5) बीएनएस सहित एससी-एसटी एक्ट की धाराएं 3(1)(A), 3(1)(C), 3(1)(D), 3(1)(E), 3(1)(ध) और 3(2)(VA) में मामला दर्ज कराया।
मूत्र विसर्जन से संबंधित आरोपों के कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य
पुलिस के अनुसार, शिकायत में उल्लिखित मूत्र विसर्जन से संबंधित आरोपों के कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य फरियादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस संबंध में कोई प्रमाण या वीडियो/फोटो साक्ष्य उपलब्ध हो, तो वह स्लीमनाबाद पुलिस थाना में उपलब्ध कराए।
शीघ्र होगी गिरफ्तारी
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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Author: RashtraRakshak

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