????आरोप????
नियमों को ताक पर रखकर जनपद शिक्षा केंद्र कटनी में बीएसी बनाए गए राकेश दुबे, जिला परियोजना समन्वयक ने की नियम विरुद्ध नियुक्ति, चहेतों को दे रहे प्रतिनियुक्ति का लाभ

कटनी। BAC पद पर प्रतिनियुक्ति के स्पष्ट निर्देश एवं नियमावली राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के द्वारा दिए गये हैं। कटनी जिला परियोजना समन्वयक ने राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए मनमाने ढंग से माध्यमिक शिक्षक राकेश दुबे को BAC के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान कर दी है। श्री दुबे को मनमाने तरीके से प्रतिनियुक्ति का लाभ दिए जाने पर अन्य शिक्षक संवर्ग में नाराजगी व्याप्त है। गलत तरीके से दी गई प्रति नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए विगत दिनों एक लिखित शिकायत कलेक्टर के नाम सौंपी गई थी। शिकायत के बावजूद प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही ना किया जाना अपने आप में इस पूरी गड़बड़ी की कहानी बयां करता है।
शिकायतकर्ता ने कलेक्टर के नाम की गई शिकायत में उल्लेख किया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जिन पदों पर विषयमान से BAC के पद प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापित किये जायेंगे, उन्हीं पदों पर आवेदकों को प्रतिनियुक्त का अवसर दिया जावेगा। जिला शिक्षा केन्द्र कटनी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में हिन्दी विषय के शिक्षक हेतु पद पर रिक्त प्रदर्शित किया गया था किन्तु नियुक्ति गणित विषय के शिक्षक राकेश दुबे की कर दी गई। जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी पद पर अधिकतम 4 वर्ष तक की प्रतिनियुक्ति प्रदान की जा सकती है इसके पश्चात न्यूनतम 2 वर्ष के कूलिंग पीरियड के पश्चात ही अन्य प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मचारी, शिक्षक पात्र होगा। किन्तु राकेश दुबे विगत 14 वर्षों से बिना किसी कूलिंग पीरियड के लगातार CAC के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और इसी पद पर रहते हुए प्रतिनियुक्ति के ऊपर पुनः BAC के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है, जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अनुसार BAC पद पर उसी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति प्रदान की जा सकती है जिसकी आयु 52 वर्ष से अधिक न हो अथवा 52 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रतिनियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी। राकेश दुबे की जन्मतिथि 15/08/1970 है अर्थात 2022 में 52 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी इसे प्रतिनियुक्ति पर पुनः पदस्थापित किया जाना नियम विरुद्ध है। डी.पी.सी. कटनी द्वारा जानबूझकर नियमों की अवहेलना करते हुए राकेश दुबे को प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिनियुक्ति को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए एक लिखित शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर जिले के शिक्षा विभाग में जड़ें जमाए बैठे अधिकारियों के कारनामों की पोल खोल कर रख दी है।
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नियमों को ताक पर रखकर जनपद शिक्षा केंद्र कटनी में बीएसी बनाए गए राकेश दुबे,
जिला परियोजना समन्वयक ने की नियम विरुद्ध नियुक्ति, चहेतों को दे रहे प्रतिनियुक्ति का लाभ
कटनी। BAC पद पर प्रतिनियुक्ति के स्पष्ट निर्देश एवं नियमावली राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के द्वारा दिए गये हैं। कटनी जिला परियोजना समन्वयक ने राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए मनमाने ढंग से माध्यमिक शिक्षक राकेश दुबे को BAC के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान कर दी है। श्री दुबे को मनमाने तरीके से प्रतिनियुक्ति का लाभ दिए जाने पर अन्य शिक्षक संवर्ग में नाराजगी व्याप्त है। गलत तरीके से दी गई प्रति नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए विगत दिनों एक लिखित शिकायत कलेक्टर के नाम सौंपी गई थी। शिकायत के बावजूद प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही ना किया जाना अपने आप में इस पूरी गड़बड़ी की कहानी बयां करता है।
शिकायतकर्ता ने कलेक्टर के नाम की गई शिकायत में उल्लेख किया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जिन पदों पर विषयमान से BAC के पद प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापित किये जायेंगे, उन्हीं पदों पर आवेदकों को प्रतिनियुक्त का अवसर दिया जावेगा। जिला शिक्षा केन्द्र कटनी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में हिन्दी विषय के शिक्षक हेतु पद पर रिक्त प्रदर्शित किया गया था किन्तु नियुक्ति गणित विषय के शिक्षक राकेश दुबे की कर दी गई। जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी पद पर अधिकतम 4 वर्ष तक की प्रतिनियुक्ति प्रदान की जा सकती है इसके पश्चात न्यूनतम 2 वर्ष के कूलिंग पीरियड के पश्चात ही अन्य प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मचारी, शिक्षक पात्र होगा। किन्तु राकेश दुबे विगत 14 वर्षों से बिना किसी कूलिंग पीरियड के लगातार CAC के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और इसी पद पर रहते हुए प्रतिनियुक्ति के ऊपर पुनः BAC के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है, जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अनुसार BAC पद पर उसी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति प्रदान की जा सकती है जिसकी आयु 52 वर्ष से अधिक न हो अथवा 52 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रतिनियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी। राकेश दुबे की जन्मतिथि 15/08/1970 है अर्थात 2022 में 52 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी इसे प्रतिनियुक्ति पर पुनः पदस्थापित किया जाना नियम विरुद्ध है। डी.पी.सी. कटनी द्वारा जानबूझकर नियमों की अवहेलना करते हुए राकेश दुबे को प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिनियुक्ति को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए एक लिखित शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर जिले के शिक्षा विभाग में जड़ें जमाए बैठे अधिकारियों के कारनामों की पोल खोल कर रख दी है।