नेशनल लोक अदालत वाली छूट के सुनहरे अवसर के मात्र तीन दिन शेष, बकाया कर जमा करने पर छूट के अलावा 1 अप्रैल से लगने वाले सरचार्ज से मिलेगी राहत
कटनी। शासन द्वारा करदाताओं को राहत देते हुए नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर दी जाने वाली छूट की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। यह उन नागरिकों के लिए एक “सुनहरा अवसर” है, जो किसी कारणवश अपने करों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। शासन द्वारा लिए गए इस निर्णय का लाभ नगर के शेष करदाताओं को प्रदान करने हेतु निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देशन में निगम प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे है।
पांच स्थलों में शिविरों का आयोजन
करदाताओं को बकाया कर जमा करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े इस हेतु नगर निगम कार्यालय सहित दो जोन कार्यालय माधव नगर एवं दुर्गा चौक खिरहनी के अलावा मुख्य बाजार क्षेत्रों सुभाष चौक और बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास विशेष शिविरों का आयोजन किया जाकर शेष करदाताओं को छूट के सुनहरे अवसर से लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है।
घर घर दस्तक अभियान
इसके अतिरिक्त बकाया करों की छूट से अधिक से अधिक करदाताओं को लाभान्वित करने हेतु निगम की वसूली टीम सक्रियता के साथ घर घर दस्तक अभियान के तहत नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों के बकायेदारों से संपर्क किया जाकर छूट एवं 1 अप्रैल 2026 से लगने वाली पेनल्टी की जानकारी दी जाकर बकाया करों को 31 मार्च के पूर्व जमा करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वहीं निगम निगम के अधिकारियों का सामूहिक दल भी अभियान चलाकर बड़े बकायेदारों से संपर्क कर ठोस कार्यवाही करते हुए बकाया करों की राशि निगम कोष में जमा कराने के प्रयासों में जुटा है।
निगमायुक्त का करदाताओं से आग्रह
निगमायुक्त तपस्या परिहार ने बताया कि यह निर्णय 15वें वित्त आयोग की शर्तों एवं प्रदेश की आर्थिक वृद्धि (GSDP) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि मार्च माह में राजस्व वसूली को गति मिल सके। आपने शहर के सभी सम्माननीय करदाताओं से आग्रह किया है कि 31 मार्च तक दी जा रही इस विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं और 1 अप्रैल से लगने वाली पेनल्टी से बचें।







