बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक का क्रय-विक्रय एवं भंडारण करने पर विक्रेता के विरूद्ध बरही थाने में दर्ज हुई एफआईआर
कटनी। उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा कृषि अधिकारियों को दिये निर्देश के पालन में अवैध रूप से उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध बरही पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कलेक्टर श्री यादव के किसानों से संबंधित खाद, बीज के मामले में लापरवाही नहीं बरतने के दिये सख्त निर्देश की वजह से बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक का क्रय-विक्रय एवं भंडारण करने पर हथेड़ा बरही निवासी रामप्रसाद साहू के विरूद्ध बरही पुलिस थाना खितौली चौकी में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर विकासखंड बड़वारा के उर्वरक निरीक्षक जे एस टेकाम द्वारा प्राप्त आवेदन के बाद की गई है।
उर्वरक निरीक्षक जे एस टेकाम द्वारा निरीक्षण के दौरान रामप्रसाद साहू के दो-मंजिला गोडाउन में बिना उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र के 6 बोरी एपीसी अमोनिया फोस्फेट सल्फेट, 2 बोरी यूरिया इफ्को, 6 बोरी डीएपी इफ्को, 2 बोरी एमओपी श्री गणेश फर्टिलाइजर लिमिटेड, 7 बोरी टीएसपी सीताकांडी विनेस सेंटर अन्ना सफाई चेन्नई, 2 बोरी एसएसपी अन्नदाता, 9 पैकेट एनएफएल बेंटोनाइट सल्फर (5 किग्रा पैकिंग), 6 पैकेट बिरला बलवान सल्फर (5 किग्रा पैकिंग) कुल 40 नग का अवैध भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया। जो कि विक्रेता राम प्रसाद साहू द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है।








