गर्ग चौराहा शराब दुकान संचालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, अवैध शराब विक्रय का वीडियो वायरल होने पर लायसेंसी एवं सेल्समेन पर प्रकरण दर्ज, लाइसेंस निरस्त कराने हो रही कार्रवाई

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गर्ग चौराहा शराब दुकान संचालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, अवैध शराब विक्रय का वीडियो वायरल होने पर लायसेंसी एवं सेल्समेन पर प्रकरण दर्ज, लाइसेंस निरस्त कराने हो रही कार्रवाई

कटनी। गत दिवस विगत 29-30 सितम्बर की दरमियानी रात लगभग 1 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें गर्ग चौराहा स्थित देशी-अंग्रेजी कम्पोजिट शराब दुकान का शटर बंद होने के बावजूद भीतर से अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। यह पूरा घटनाक्रम वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
वायरल वीडियो को कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच की। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि गर्ग चौराहा देशी-अंग्रेजी कम्पोजिट दुकान संचालक द्वारा नियत समय सीमा का उल्लंघन कर अवैध शराब विक्रय किया जा रहा था। इस पर लायसेंसी शुभम जायसवाल एवं सेल्समेन के विरुद्ध थाना कोतवाली कटनी मे धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में जारी निर्देशों के अनुसार मदिरा विक्रय का समय प्रातः साढ़े 9:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। लायसेंसी द्वारा इस समयावधि का उल्लंघन नियमों का गंभीर हनन है। प्रकरण दर्ज किए जाने के साथ-साथ लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी संचालक अवैध शराब विक्रय करने का दुस्साहस न कर सके।

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Author: RashtraRakshak

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