लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने दो शिक्षकों के अटैचमेंट किए समाप्त, मूल पदस्थापना स्थल पर भेजे जाने के दिए आदेश

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लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने दो शिक्षकों के अटैचमेंट किए समाप्त, मूल पदस्थापना स्थल पर भेजे जाने के दिए आदेश

कटनी। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संचालक लोक शिक्षण म.प्र. प्रमोद सिंह ने विगत 15 जुलाई को मनीष कुमार सोनी सहायक शिक्षक शासकीय हाईस्कूल मझगंवा फाटक विकासखण्ड कटनी एवं विवेक कुमार दुबे उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उमावि. बिलहरी को अटैचमेंट से हटाकर मूल पदस्थापना स्थल पर भेजे जाने के आदेश जारी किए हैं।
संचालक लोक शिक्षण म.प्र. प्रमोद सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा की जिला पंचायत जिला कटनी के 01 मई 2025 से मनीष कुमार सोनी सहायक शिक्षक शासकीय हाईस्कूल मझगंवा फाटक विकासखण्ड कटनी को प्रभारी लिपिक के रूप में कार्य करन हेतु आगामी आदेश तक आदेशित किया गया है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत अवैधानिक है। अतः मनीष कुमार सोनी सहायक शिक्षक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये दायित्व से मुक्त करते हुये मूल पदस्थ संस्था शासकीय हाईस्कूल मझगंवा फाटक जिला कटनी के लिये तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। साथ ही यह भी कहा की इनका वेतन आहरण शाला में उपस्थित होने एवं नियमित उपस्थिति के आधार पर ही आहरित किया जाये।
इसी तरह विवेक कुमार दुबे उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उमावि. बिलहरी को कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी म.प्र. के आदेश से 05 जनवरी 2023 से जिला साक्षरता सहसमन्वय का दायित्व सौंपा गया है। कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी म.प्र. के आदेश से 10 जनवरी 2023 से जिला जनसम्पर्क कार्यालय में विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन संबंधी कार्यव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये तथा जनसम्पर्क कार्यालय को सुदृढ़ एवं स्वीप की गतिविधियों हेतु जिला जनसम्पर्क कार्यालय कटनी के कार्य में सहयोग करने हेतु आगामी आदेश पर्यन्त तक आदेशित किया गया था। तदुपरान्त कार्यालय जिला पंचायत कटनी म.प्र. के आदेश पर 01 मई 2025 से मीडिया शाखा के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। अतः विवेक कुमार दुबे उच्च माध्यमिक शिक्षक को कलेक्टर जिला कटनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कटनी म.प्र. के द्वारा सौंपे गये दायित्वों से मुक्त करते हुये मूल पदस्थ शाला शासकीय उमावि. बिलहरी जिला कटनी के लिये तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। इनका वेतन शाला में उपस्थित होने एवं नियमित उपस्थिति के आधार पर ही आहरित किया जाये।

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Author: RashtraRakshak

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