????बड़ी खबर????
एमजीएम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज गुप्ता, सुरेश गुप्ता और दीपक गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ब्लड बैंक संचालन मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज की जमानत याचिका, मचा हड़कंप
कटनी। जिले के नामी हॉस्पिटल एमजीएम में अवैध ब्लड बैंक संचालक के मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय द्वारा डॉ पंकज गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता एवं दीपक कुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जमानत याचिका खारिज करने के आदेश गत 21 अक्टूबर 2024 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी माननीय मुकेश नाथ जी के द्वारा जारी किए गए। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने की बात जैसे ही सामने आई समूचे जिले में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है।
यह है मामला
कटनी जिले के निजी चिकित्सालयों में अवैध रूप से ब्लड बैंक का संचालन होने की चर्चाओं के आधार पर उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन जिला कटनी के निर्देश पर 20 फरवरी 2017 को औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन जिला कटनी स्वप्निल सिंह द्वारा मोहनलाल गुप्ता मेमोरियल अस्पताल कटनी (एमजीएम अस्पताल कटनी) का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में अस्पताल से 350 ml के 9 ब्लड बैग तथा 8 ब्लड बैग के खाली पैकेट (प्रत्येक पैकेट में 10 ब्लड बैग आते हैं) जप्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त अस्पताल से वर्ष बीते वर्षों का ब्लड ट्रांसफ्यूसन रजिस्टर भी जप्त किया गया था। जिसमें ब्लडदाता से संबंधित आवश्यक विवरणों का उल्लेख था। उक्त सामग्री जप्त करते हुए अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों के कथन लेखबद्ध किए गए थे जिसमें भी यह प्रकट हुआ कि उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था।
बिना अनुमति संचालित था ब्लड बैंक
इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो गया कि एमजीएम अस्पताल में बगैर किसी वैध अनुमति के ब्लड बैंक का संचालन किया जा रहा था। ब्लड बैंक के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है। एमजीएम अस्पताल द्वारा पूर्व में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया था, मगर उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बावजूद अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन होना पाया गया।
यह दिया निर्णय
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी माननीय मुकेश नाथ जी ने गत 21 अक्टूबर को निर्णय देते हुए कहा कि अनधिकृत स्थान पर ब्लड बैंक का संचालन करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उक्त विधिक स्थिति व अभियुक्तगण पर लगाए गए आक्षेपों की प्रकृति, उपलब्ध सामग्री, अपराध की प्रकृति आदि परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गणों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त गणों की यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी एन एस एस खारिज किया जाता है।
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एमजीएम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज गुप्ता, सुरेश गुप्ता और दीपक गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ब्लड बैंक संचालन मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज की जमानत याचिका, मचा हड़कंप
कटनी। जिले के नामी हॉस्पिटल एमजीएम में अवैध ब्लड बैंक संचालक के मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के न्यायालय द्वारा डॉ पंकज गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता एवं दीपक कुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जमानत याचिका खारिज करने के आदेश गत 21 अक्टूबर 2024 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी माननीय मुकेश नाथ जी के द्वारा जारी किए गए। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने की बात जैसे ही सामने आई समूचे जिले में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है।
यह है मामला
कटनी जिले के निजी चिकित्सालयों में अवैध रूप से ब्लड बैंक का संचालन होने की चर्चाओं के आधार पर उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन जिला कटनी के निर्देश पर 20 फरवरी 2017 को औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन जिला कटनी स्वप्निल सिंह द्वारा मोहनलाल गुप्ता मेमोरियल अस्पताल कटनी (एमजीएम अस्पताल कटनी) का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में अस्पताल से 350 ml के 9 ब्लड बैग तथा 8 ब्लड बैग के खाली पैकेट (प्रत्येक पैकेट में 10 ब्लड बैग आते हैं) जप्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त अस्पताल से वर्ष बीते वर्षों का ब्लड ट्रांसफ्यूसन रजिस्टर भी जप्त किया गया था। जिसमें ब्लडदाता से संबंधित आवश्यक विवरणों का उल्लेख था। उक्त सामग्री जप्त करते हुए अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों के कथन लेखबद्ध किए गए थे जिसमें भी यह प्रकट हुआ कि उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था।
बिना अनुमति संचालित था ब्लड बैंक
इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो गया कि एमजीएम अस्पताल में बगैर किसी वैध अनुमति के ब्लड बैंक का संचालन किया जा रहा था। ब्लड बैंक के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है। एमजीएम अस्पताल द्वारा पूर्व में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया था, मगर उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बावजूद अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन होना पाया गया।
यह दिया निर्णय
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी माननीय मुकेश नाथ जी ने गत 21 अक्टूबर को निर्णय देते हुए कहा कि अनधिकृत स्थान पर ब्लड बैंक का संचालन करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उक्त विधिक स्थिति व अभियुक्तगण पर लगाए गए आक्षेपों की प्रकृति, उपलब्ध सामग्री, अपराध की प्रकृति आदि परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गणों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त गणों की यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी एन एस एस खारिज किया जाता है।
