सायबर ठगी से जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के अन्य दो सदस्य कुठला पुलिस की गिरफ्त में, यूपीआई के जरिए दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन से हड़प कर लिये थे 1 लाख 88 हजार

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कटनी। आए दिन सामने आ रहे साइबर ठगी से जुड़े मामलों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कुठला पुलिस ने अंतरराज्जीय गिरोह के दो अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य व उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में कुठला थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में सायबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है।
यह थी घटना
पुलिस के मुताबिक अंकित राय पिता परमानंद राय उम्र 30 वर्ष निवासी कछंगवा कटनी ने 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुड़वारा शाखा के खाते से उसकी जानकारी एवं सहमति के बिना यूपीआई के माध्यम से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 90,000 रुपये एवं 98,000, कुल 1,88,000 रुपये अज्ञात व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। आवेदक द्वारा बैंक में जानकारी लेने पर साइबर धोखाधड़ी का पता चला। प्राप्त शिकायत एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 318(4) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
गहन जांच में मिली सफलता
कुठला पुलिस द्वारा तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों, बैंक ट्रांजेक्शन विवरण, यूपीआई आईडी, मोबाइल नम्बर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। लगातार तकनीकी जांच एवं पतासाजी के आधार पर आरोपी कुलदीप सिंह पिता भरत सिंह सोलंकी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रोलाना थाना सांगोद जिला कोट राजस्थान, शुभम मीणा उर्फ सानू पिता चिरंजीलाल मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नीलम खुर्द थाना कोतवाली जिला सावाई माधोपुर राजस्थान की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगी से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं ठगी की राशि के सम्बंध में विस्तृत पूछताछ करने पर अन्य आरोपियों के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जिसके पश्चात दोनो आरोपियों को पूर्व में ही माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश के दौरान थाना इंदरगढ़ जिला बूंदी राजस्थान निवासी विधि विरुद्ध किशोर उम्र 17 वर्ष 10 माह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने घटना घटित करना स्वीकार किया। जिसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं ब्लैंक चैक जप्त किया गया। जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कया गया जहाँ से उसे बाल सुधार गृह जबलपुर भेज दिया गया है। इस मामले के अन्य आरोपी विशाल प्रजापति पिता श्याम लाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी राजा खेड़ी थाना सरसी जिला रतलाम मध्य प्रदेश हाल निवासी जावरा जिला रतलाम को गिरफ्तार किया गया। जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कुठला निरीक्षक अखलेश दाहिया, प्रधान आरक्षक अजीत मिश्रा, आरक्षक पुष्पेन्द्र त्रिपाठी, विवेक शुक्ला, सायबर सेल कटनी एवं अन्य स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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Author: RashtraRakshak

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