निगमायुक्त ने निविदा शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार की निविदा की निरस्त, 2 वर्ष के लिए निगम की निविदाओं में भाग लेने पर लगाया प्रतिबंध

कटनी। निगमायुक्त तपस्या परिहार आईएएस ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए बालगंगाधर तिलक वार्ड अंतर्गत संत नगर गली क्रमांक 6 में विभिन्न स्थानों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य से संबंधित निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित ठेकेदार मेसर्स ओम श्री वैष्णवी कंस्ट्रक्शन की निविदा निरस्त करते हुए संबंधित ठेकेदार को नगर निगम कटनी की निविदाओं में भाग लेने से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
इस संबंध में निगमायुक्त द्वारा जारी पत्रानुसार, संबंधित ठेकेदार को एल.ओ.ए. जारी करते हुए निर्धारित समयावधि में परफॉर्मेंस गारंटी एवं अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी की राशि जमा कर 15 दिवस में अनुबंध निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात पुनः पत्र जारी करने बावजूद ठेकेदार द्वारा समय सीमा के पश्चात भी आवश्यक राशि जमा नहीं की गई और न ही अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण की गई।
संबंधित ठेकेदार को पूर्व में भी कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर निविदा शर्तों के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, किंतु ठेकेदार द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप निगम प्रशासन ने उक्त निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए शासन के प्रावधानों के तहत संबंधित ठेकेदार की अमानत राशि राजसात कर नगर निगम कटनी की निविदाओं में 2 वर्ष तक भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Author: RashtraRakshak

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