कटनी में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के लिए आरएफआईडी टैग अनिवार्य, नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई, दो दिनों में 300 से अधिक वाहनों पर लगाए गए आरएफआईडी टैग

कटनी। कटनी जिले में खनिज पदार्थों के परिवहन को पूर्णतः पारदर्शी बनाने एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनिज विभाग द्वारा एक बड़ा एवं कड़ा कदम उठाया गया है। जिले में खनिज का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर आरएफआईडी टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा मात्र दो दिनों के भीतर 300 से अधिक वाहनों पर आरएफआईडी टैग तैयार कराकर सफलता पूर्वक चिपकाए जा चुके हैं।
एक सप्ताह के भीतर टैग लगवाना अनिवार्य
खनिज विभाग द्वारा जिले के समस्त खनन पट्टाधारकों, खनिज भंडारणकर्ताओं एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे एक सप्ताह की समय-सीमा के भीतर अपने-अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से आरएफआईडी टैग लगवा लें। विभाग ने चेतावनी दी है कि दी गई समयावधि के बाद यदि कोई भी वाहन बिना आरएफआईडी टैग के खनिज का परिवहन करते पाया जाता है, तो उसे ‘अवैध परिवहन’ माना जाएगा तथा संबंधित वाहन एवं वाहन मालिक के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुरकी टैंक के पास सघन जांच अभियान, मौके पर ही लगाए गए टैग
इसी दिशा में आज खनिज अमले द्वारा सुरकी टैंक के पीछे गेट के पास वाहनों का विशेष एवं सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान जिन वाहनों में आरएफआईडी टैग नहीं पाए गए, उनका मौके पर ही आरएफआईडी टैग तैयार करवाकर गाड़ियों में चिपकाया गया। आज के अभियान में लगभग एक दर्जन वाहनों में मौके पर ही टैग लगवाए गए।
असुविधा से बचने हेतु अति शीघ्र टैग लगवाने की अपील
खनिज अमले एवं प्रशासन द्वारा समस्त खनिज परिवहनकर्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा, कार्रवाई एवं जुर्माने से बचने के लिए अति शीघ्र अपने वाहनों में आरएफआईडी टैग लगवाएं और शासन के नियमों का पालन करते हुए ही खनिजों का परिवहन सुनिश्चित करें।

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Author: RashtraRakshak

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