विस्फोटक अधिनियमों का पालन कराने गठित हुआ विशेष जांच दल, कलेक्टर का फरमान

विस्फोटक अधिनियमों का पालन कराने गठित हुआ विशेष जांच दल, कलेक्टर का फरमान

कटनी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर आशीष तिवारी ने जिले में विस्‍फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्‍फोटक अधिनियम व‍ नियमों का पालन सुनिश्चित कराने सभी विस्‍फोटक अनुज्ञप्तिधारियों की निर्धारित मापदण्‍डों के अनुसार संस्‍थानों के भौतिक सत्‍यापन हेतु अनुविभाग, तहसील और थानावार विशेष जाँच दलों का गठन किया है। यह जांच दल कलेक्‍टर श्री तिवारी के निर्देश पर जिले में विस्फोटक फैक्‍ट्री, भंडारगृह, मैंगनीज, गैस गोदाम, पेट्रोल पंप एवं अमोनियम नाइट्रेट स्टोर हाउस की जांच करेगा। साथ ही विस्‍फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्‍फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विस्फोटक नियम 2008 का पालन सुनिश्चित करेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा नियम व अधिनियम के प्रावधानों का उल्‍लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
अनुभाग स्‍तर पर गठित जांच दल
कलेक्‍टर श्री तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकासखंड कटनी में थाना कोतवाली, कुठला, माधवनगर, रंगनाथ नगर एवं एनकेजे के अंतर्गत जांच हेतु निरीक्षक दल में उपखण्ड मजिस्ट्रेट कटनी, आयुक्त नगर पालिक निगम एवं नगर पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया है।
इसी प्रकार थाना रीठी एवं बड़वारा के अंतर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट कटनी एवं डीएसपी हैड क्वार्टर, विकासखंड विजयराघवगढ़ में थाना विजयराघवगढ़, बरही और कैमोर के लिए उपखंड मजिस्‍ट्रेट विजयराघवगढ़, एसडीओपी और मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी को भौतिक सत्‍यापन की जिम्‍मेदारी दी गई है। जबकि अनुभाग ढीमरखेड़ा के अंतर्गत थाना उमरियापान और ढीमरखेड़ा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा, एसडीओपी स्लीमनाबाद तथा विकासखंड बहोरीबंद में थाना स्‍लीमनाबाद, बहोरीबंद और बाकल के अंतर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट बहोरीबंद और एसडीओपी स्लीमनाबाद जांच करेंगे।
तहसील व थानावार दल
तहसील कटनी में थाना थाना कोतवाली, कुठला, माधवनगर, रंगनाथ नगर एवं एनकेजे के अंतर्गत जांच हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट कटनी, सभी थाना प्रभारी और उपायुक्‍त नगर निगम को जांच की जिम्‍मेदारी दी गई है। इसी प्रकर तहसील रीठी के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट रीठी, थाना प्रभारी रीठी, जनपद पंचायत रीठी सीईओ, थाना बड़वारा के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट बड़वारा, थाना प्रभारी बड़वारा, जनपद पंचायत बड़वारा सीईओ, थाना बरही के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट बरही, थाना प्रभारी बरही, जनपद पंचायत सीईओ बड़वारा एवं मुख्‍य नगर प‍ालिका अधिकारी बरही, थाना विजयराघवगढ़ एवं कैमोर के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी विजयराघवगढ व कैमोर, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ सीईओ एवं मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी विजयराघवगढ़ एवं कैमोर को शामिल किया गया है। इसके अलावा थाना बहोरीबंद एवं बाकल के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट बहोरीबंद, थाना प्रभारी बहोरीबंद व बाकल, जनपद पंचायत बहोरीबंद सीईओ, थाना स्‍लीमनाबाद के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट स्‍लीमनाबाद, थाना प्रभारी स्‍लीमनाबाद एवं जनपद पंचायत बहोरीबंद सीईओ तथा थाना ढीमरखेड़ा एवं पानउमरिया के अंतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट ढीमरखेड़ा, थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा व पान उमरिया और जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के सीईओ द्वारा जांच की जायेगी।
उल्‍लेखनीय है कि मुख्‍य विस्‍फोटक नियंत्रक के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत अमोनियम नाइट्रेट स्‍टोर हाउस, अमोनियम नाइट्रेट नियम के अंतर्गत प्रारूप में जारी अनुज्ञप्ति परिसरों एवं विस्‍फोटक नियम 2008 के अनुसार विस्‍फोटक भंडारण मैगजीनों, विस्‍फोटक नियम 2008 के अंतर्गत प्रारूप में जारी अनुज्ञप्‍त परिसरों का निरीक्षण प्रत्‍येक 6 माह में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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Author: RashtraRakshak