सड़क पर अतिक्रमण करने वाले 32 दुकानदारों को नगर निगम ने जारी किए सूचना पत्र, 24 घंटे में पक्ष प्रस्तुत नहीं करने वालों के प्रकरण न्यायालय के समक्ष होंगे प्रस्तुत

कटनी। दुकान की निर्धारित सीमा के बाहर नगर निगम की रोड एवं को अतिक्रमण मुक्त रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में निगम के कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह द्वारा चार वार्डो के कुल 32 संचालकों के विरूद्ध निर्धारित सीमा से बाहर सड़क की ओर अतिक्रमण कर व्यवसाय संचालित करते पाए जाने पर म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 318 एवं 322 अनुसार सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई है।
इन दुकानदारों को जारी हुआ सूचना पत्र
कार्यपालन यंत्री श्री सिंह द्वारा चार वार्डो के जिन 32 दुकानदारों को सूचना पत्र जारी किया गया है उनमें गुरूनानक वार्ड के 9 दुकानदार, रघुनाथ गंज वार्ड के 18 दुकानदार, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड के 3 दुकानदार तथा नेहरू वार्ड के 2 दुकानदार शामिल है।
24 घंटे में प्रस्तुत करना होगा पक्ष
निगम द्वारा जारी नोटिस में संबंधित दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर पालन प्रतिवेदन से निगम को अवगत कराने अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने के निर्देश दिए गए है।
प्रकरण न्यायालय भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ
कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने बताया कि निर्धारित समयावधि बीतने के पश्चात जिन भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हटाकर प्रतिवेदन निगम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 318 एवं 322 के तहत निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाकर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। निगम प्रशासन ने नगर के दुकानदारों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सड़क एवं मार्ग पर अतिक्रमण न करें और दुकान की निर्धारित सीमा में ही व्यवसाय संचालित करें।

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Author: RashtraRakshak

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