15 से 20 अगस्त तक जिले के प्रत्येक ग्राम में होगी ग्राम सभाएं
कटनी। जिले के प्रत्येक ग्राम में 15 से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित एजेंडा के अनुसार पूर्व से नियुक्त स्थाई नोडल अधिकारियों के माध्यम से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। इस आशय का आदेश कलेक्टर आशीष तिवारी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 तथा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम 2022 के तहत निहित प्रावधानों के तहत किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने समस्त ग्राम पंचायतों के संबंधित नोडल अधिकारियों एवं सरपंच/सचिव/ ग्राम रोजगार सहायकों को उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने को निर्देशित किया है।
व्यापक प्रचार प्रसार एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने जिला पंचायत सीईओ ने दिए निर्देश
जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने 15 से 20 अगस्त 2026 तक जिले के प्रत्येक ग्राम में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं का व्यापक प्रचार प्रसार एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराए जाने के निर्देश समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।