3 पशुपालकों के विरूद्ध कोतवाली थाना में दर्ज हुई एफआईआर, सड़कों में विचरण करते घुमंतु पशुओं के मामले में जिला प्रशासन का सख्त रूख

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में नगर निगम द्वारा घुमंतु पशुओं के 3 पशुपालकों के विरूद्ध रविवार की रात कोतवाली पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकार जिले में पशुओं को आवारा छोड़ने वाले 9 पशुपालकों के विरुद्ध अब तक प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।
पशुपालकों से अपील
जिला प्रशासन द्वारा पशु मालिकों और पशुपालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने गौवंश को बांध कर रखें। ताकि सड़कों पर विचरण करते गौवंश जनहानि व दुर्घटना का कारण न बनें, कई बार वाहनों की टक्कर से बेजुबान पशु भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सड़क में दर्द से कराहते हैं और असह पीड़ा का सामना करते हैं। इसलिए मानवीय नजरिए से इन्हें घरों में बांध कर रखें ताकि ये बेजुबान पशु सड़कों में घायल न हो न और इन्हें कष्ट भी न हो।
नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री यादव द्वारा विगत 1 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।इसी आदेश के अनुक्रम में अब तक पुलिस थाना स्लीमनाबाद मे 5 और कुठला पुलिस थाना में एक तथा कोतवाली पुलिस थाना में 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
इनके विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी
नगर निगम क्षेत्र की सड़कों में पशुओं को निराश्रित छोड़ने वाले तीन पशुमालिकों, विवेक कुमार उपाध्याय, वीरेंद्र पंचमलाल यादव निवासी कटनी मुड़वारा वार्ड क्रमांक 42 एवं खुशी लाल निवासी कटनी मुड़वारा के विरुद्ध स्वच्छता निरीक्षक ब्रजेश कुंडे ने कोतवाली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।नगर निगम यह स्पष्ट करना चाहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं को खुला छोड़ना दंडनीय अपराध है। यह कार्रवाई जन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गई है।
टैग स्कैन कर की गई कार्यवाही
सड़क में आवारा घूमते हुए गौवंश के कान मे लगे टैग को स्कैन कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान कर एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
आदेश का हुआ उल्लंघन
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 1 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु पशुओं के मालिकों व पशुपालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानें की कार्यवाही की गई है।
28 घुमंतू पशु पहुंचे कांजी हाउस
कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे द्वारा आवारा मवेशियों के नियंत्रण और उन्हे सुरक्षित पकड़कर कांजी हाउस में पहुंचाने के लिए गठित हांका गैंग की टीम द्वारा रविवार की देर शाम 28 आवारा, घुमन्तू पशुओं को झिंझरी स्थित कांजी हाउस पहुंचाया गया।

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Author: RashtraRakshak

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