एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को उपभोक्ता आयोग का बड़ा झटका, 1.75 लाख लौटाएं या नया OLED टीवी दें, कटनी उपभोक्ता आयोग का आदेश
कटनी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत विक्रेता को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी या तो दोषपूर्ण 65 इंच OLED टीवी के स्थान पर नया टीवी उपलब्ध कराए या फिर उपभोक्ता को निर्धारित राहत प्रदान करे।
प्रकरण के अनुसार, सिविल लाइन निवासी गिरीश गांधी ने 10 नवंबर 2023 को कटनी के न्यूया सेल्स से करीब 1.75 लाख का एलजी OLED 65 इंच टेलीविजन खरीदा था। कुछ समय बाद टीवी में स्क्रीन और मदरबोर्ड संबंधी गंभीर तकनीकी खराबियां आ गईं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी की ओर से समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया।
मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि कंपनी की ओर से सेवा में कमी हुई है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वारंटी अवधि में उत्पाद में दोष आने और उसका उचित समाधान नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ता को रिप्लेसमेंट का अधिकार है।
आयोग का आदेश
आयोग ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित विक्रेता को निर्देश दिया है कि दोषपूर्ण टीवी के स्थान पर नया एलजी OLED टीवी उपलब्ध कराया जाए। मानसिक प्रताड़ना के लिए 10,000 दिए जाएं। वाद व्यय के रूप में 5,000 का भुगतान किया जाए।।कुल राहत लगभग 1.90 लाख के बराबर होगी। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इस मामले में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मौसूफ बिट्टू एवं अधिवक्ता चांदनी शर्मा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को न्याय मिला।








