कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी पंकज का किया जिला बदर, 3 माह के लिए कटनी एवं समीवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

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कटनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने थाना माधवनगर ग्राम पहाड़ी निवासी 25 वर्षीय आदतन अपराधी पंकज कुमार चौधरी पिता रामदयाल चौधरी के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी पंकज के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की है।

पंकज कुमार चौधरी के विरूद्ध वर्ष 2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन 2 आपराधिक प्रकरण एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के अधीन 3 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें अन्य गंभीर धाराओं का भी उल्लेख है। विगत तीन वर्षाे में अनावेदक के विरुद्ध अश्लील कार्य करना, उपहति कारित करना, साधनों द्वारा उपहति कारित करना, स्त्री पर हमला करना, अंगविक्षेप, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान क्षति करने के अपराध भी पंजीबद्ध है जिसमें कारावास या जुर्माना का प्रावधान निहित है।

पंकज की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं होने से उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं कृत्यों के कारण आमजन का स्वच्छंद विचरण करना मुश्किल हो गया है। साथ ही क्षेत्र के आम नागरिक दैनिक जीवन के कृत्यो को सामान्य रूप से करने मे असहज महसूस करने लगे। पंकज की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने तथा क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  दिलीप कुमार यादव ने पंकज कुमार चौधरी के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।

आदतन अपराधी पंकज को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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Author: RashtraRakshak

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