नदीपार में चौरसिया मैरिज गार्डन एवं बरगवां का दिव्यांचल मैरिज गार्डन सील, निगम प्रशासन का सख्त रुख, कार्रवाई से हड़कंप

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा शहर में बिना वैधानिक अनुमति एवं निर्धारित नियमों के विरुद्ध संचालित विवाह स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को निगम प्रशासन ने इंदिरा गांधी वार्ड के नदीपार क्षेत्र स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन तथा महाराणा प्रताप वार्ड के बरगवां क्षेत्र स्थित दिव्यांचल मैरिज गार्डन को सील करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
इन नियमों का पाया गया उल्लंघन
निगम प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020” के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई। जांच के दौरान पाया गया कि चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, जबकि दिव्यांचल मैरिज गार्डन बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए संचालित किया जा रहा था।
पूर्व में भी दिया गया था नोटिस
नोडल अधिकारी कॉलोनी सेल अंशुमान सिंह ने बताया कि दोनों विवाह स्थलों के संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी कर नियमानुसार पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं, जिसके चलते निगम प्रशासन को वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों स्थलों पर तालाबंदी करनी पड़ी।
आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही
नोडल अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि नगर में संचालित सभी मैरिज गार्डन एवं विवाह स्थलों के लिए निर्धारित उपविधियों के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वाले अन्य संस्थानों के विरुद्ध भी निगम प्रशासन द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई भविष्य में जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह सहित निगम का अमला उपस्थित रहा।
नागरिकों से अपील
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि विवाह एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए केवल वैध रूप से पंजीकृत एवं अनुमति प्राप्त विवाह स्थलों का ही चयन करें, जिससे किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा कानूनी असुविधा से बचा जा सके।

RashtraRakshak
Author: RashtraRakshak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *