सार्वजनिक मार्ग घेरकर दुकानदारी करने वालों पर निगम की एक और बड़ी कार्यवाही, 95 अतिक्रमणकारियों को भेजा वैधानिक कार्रवाई का नोटिस
कटनी। शहर के सार्वजनिक मार्गों को दुकान की सामग्री रखकर अथवा अन्य तरीके से घेरकर आवागमन बाधित करने वालों के विरुद्ध नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के साथ शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नदीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 के सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत रूप से दुकान सामग्री रखकर मार्ग को बाधित करने वाले 95 व्यक्तियों को नगर निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत 24 घंटे में उपरोक्त अतिक्रमण नहीं हटाने पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने का नोटिस प्रेषित किया हैं।
आवागमन एवं सफाई व्यवस्था होती है प्रभावित
निगम प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि सार्वजनिक मार्ग नागरिकों के आवागमन के लिए हैं, न कि दुकान की सामग्री रखने अथवा व्यवसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए मार्गों पर सामान फैलाने से जहां यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, वहीं सफाई कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उक्त के मद्देनजर अतिक्रमण अमले को ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान का उद्देश्य किसी व्यवसाय को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त एवं साफ सुथरा रखना है।
कार्यवाही निरंतर रहेगी जारी
निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्रों सहित सार्वजनिक मार्गों बस स्टैंड, स्टेशन रोड, गोल बाजार, रूई बाजार, झंडा बाजार, मुख्य स्टेशन रोड, सुभाष चौक एवं जिला चिकित्सालय मार्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही आगे भी अनवरत रूप से जारी रहेगी।