नगर निगम में तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का आयोजन 15 जून से, हितग्राहीमूलक योजनाओं से पात्र हितग्राही होंगे लाभान्वित

नगर निगम में तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का आयोजन 15 जून से, हितग्राहीमूलक योजनाओं से पात्र हितग्राही होंगे लाभान्वित

कटनी। केंद्र एवं प्रदेश शासन की प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं के वंचित एवं पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका पंजीयन, स्वीकृति एवं पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम कटनी द्वारा तीन दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन 15 ,16 एवं 18 जून 2026 को नगर निगम कार्यालय परिसर में
किया जा रहा है। ये शिविर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित किए जाएंगे। शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की विशेष मौजूदगी रहेगी। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने शिविरों के सफल आयोजन हेतु उपायुक्त प्रियंका झारिया को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं का दायित्व सौंपा जाकर व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निगमायुक्त श्रीमती परिहार ने शिविरों में आने वाले नागरिकों एवं हितग्राहियों की सुविधा हेतु पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, वाटरप्रूफ टेंट, साउंड सिस्टम, कूलर-पंखे, पार्किंग, अग्निशमन सुरक्षा के साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों आमंत्रित कर उनकी समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पात्र हितग्राहियों को मैदानी अमले के माध्यम से शिविर स्थल तक लाने की व्यवस्था हेतु भी निर्देशित किया गया है।
विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का मिलेगा लाभ
जनकल्याण शिविरों में नागरिकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस जारी करने, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं, समग्र ई-केवाईसी, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, श्रमिक पंजीयन सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अविवादित संपत्तियों के नामांतरण एवं हस्तांतरण, नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने, नवीन नल कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन प्रदान करने, हैंडपंप एवं ट्यूबवेल सुधार, भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति, विकास अनुज्ञा अवधि विस्तार तथा फायर एनओसी (अस्थायी एवं नवीनीकरण) संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। श्रम विभाग अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
शिविरों में प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि एवं निराकरण सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों की संपूर्ण कार्ययोजना पूर्व से तैयार कर सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर चिन्हित योजनाओं एवं सेवाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

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Author: RashtraRakshak

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