बिना लाइसेंस ओवरलोड ट्रक चलाने वाले पर हुआ 64 हजार का जुर्माना, वाहनों की जांच करते हुए यातायात विभाग ने पकड़ा था ओवरलोड ट्रक

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कटनी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस लगातार विशेष अभियान संचालित कर नियम विरुद्ध चलने वाले वाहन मालिक, चालकों पर कार्यवाही कर रही है।

लगातार हो रही कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि 25 नवंबर 2024 को चैकिंग दौरान ट्रक क्रमांक MP-09-GE-9381 का वाहन चालक मालवाहक वाहन में क्षमता से 6 टन अधिक माल लोड कर परिवहन कर रहा था। जिसे चैकिंग अधिकारी द्वारा मौके पर दस्तावेज चैक किए गए जिस पर चालक बिना ड्राइवर लाइसेंस के वाहन चलाते पाया गया। वाहन चालक, मालिक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय की कार्यवाही की गई थी। उक्त प्रकरण को आज 26 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय कटनी पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय कटनी ने वाहन चालक, मालिक को 64 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। माननीय न्यायालय के आदेश पर जप्त शुदा वाहन मालिक को सुपुर्द किया गया।

बिना लाइसेंस ओवरलोड ट्रक चलाने वाले पर हुआ 64 हजार का जुर्माना, वाहनों की जांच करते हुए यातायात विभाग ने पकड़ा था ओवरलोड ट्रक

कटनी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस लगातार विशेष अभियान संचालित कर नियम विरुद्ध चलने वाले वाहन मालिक, चालकों पर कार्यवाही कर रही है।
लगातार हो रही कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि 25 नवंबर 2024 को चैकिंग दौरान ट्रक क्रमांक MP-09-GE-9381 का वाहन चालक मालवाहक वाहन में क्षमता से 6 टन अधिक माल लोड कर परिवहन कर रहा था। जिसे चैकिंग अधिकारी द्वारा मौके पर दस्तावेज चैक किए गए जिस पर चालक बिना ड्राइवर लाइसेंस के वाहन चलाते पाया गया। वाहन चालक, मालिक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय की कार्यवाही की गई थी। उक्त प्रकरण को आज 26 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय कटनी पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय कटनी ने वाहन चालक, मालिक को 64 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। माननीय न्यायालय के आदेश पर जप्त शुदा वाहन मालिक को सुपुर्द किया गया।

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Author: RashtraRakshak