सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की ओर एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने खुशी और दुर्गेश को सौंपे अनुकंपा नियुक्ति आदेश

कटनी। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की ओर एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान मंगलवार का दिन खुशी और दुर्गेश के लिए बेहद अहम था, वह इसलिए की जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने अभ्यर्थी खुशी पांडेय और दुर्गेश भरतपुरे को “ग्राम पंचायत सचिव” पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश स्वयं अपने कर कमलों से प्रदान किए। ग्राम पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत से प्राप्त होते ही खुशी पांडेय और दुर्गेश भरतपुरे ने जिला पंचायत के सीईओ का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अभ्यर्थियों द्वय ने ग्राम पंचायत सचिव पद पर शासनादेशों के अनुसार निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करने का संकल्प लिया। जिला पंचायत के सीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश प्रदान करते हुए दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को शासनादेशों और नीति निर्देशों के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने की नसीहत दी। सुश्री खुशी पांडेय पिता स्वर्गीय श्री अवनीश कुमार पांडेय, अनारक्षित वर्ग से जनपद पंचायत बैढ़न, जिला सिंगरौली और दुर्गेश भरतपुरे पिता स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल भरतपुरे , अन्य पिछड़ा वर्ग से ग्राम मुस्खेड़ी, जनपद पंचायत आठनेर, जिला बैतूल के निवासी हैं।
जनपद कटनी और बहोरीबंद की ग्राम पंचायतों में हुई पदस्थापना
जारी आदेश के मुताबिक जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने सुश्री खुशी पांडेय को जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत मझगवा फाटक और दुर्गेश भरतपुरे को जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बिचुआ में पदस्थापना की है।
अनुकंपा नियुक्तियां ऐसे हुईं
संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति द्वारा दोनों प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत पात्र पाए जाने और अनुशंसा के आधार पर 29 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अस्थाई रूप से नियम एवं शर्तों के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। नियुक्त ग्राम पंचायत सचिवों को नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत में कार्यभार ग्रहण करते हुए सभी नियम एवं शर्तों का नियत समय सीमा में पालन करना होगा। तथ्य छुपाने या फर्जी कूट रचित दस्तावेज अथवा न्यायालय में जांच प्रचलित पाए जाने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा एवं सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की ओर एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने खुशी और दुर्गेश को सौंपे अनुकंपा नियुक्ति आदेश
कटनी। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की ओर एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान मंगलवार का दिन खुशी और दुर्गेश के लिए बेहद अहम था, वह इसलिए की जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने अभ्यर्थी खुशी पांडेय और दुर्गेश भरतपुरे को “ग्राम पंचायत सचिव” पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश स्वयं अपने कर कमलों से प्रदान किए। ग्राम पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत से प्राप्त होते ही खुशी पांडेय और दुर्गेश भरतपुरे ने जिला पंचायत के सीईओ का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अभ्यर्थियों द्वय ने ग्राम पंचायत सचिव पद पर शासनादेशों के अनुसार निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करने का संकल्प लिया। जिला पंचायत के सीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश प्रदान करते हुए दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को शासनादेशों और नीति निर्देशों के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने की नसीहत दी। सुश्री खुशी पांडेय पिता स्वर्गीय श्री अवनीश कुमार पांडेय, अनारक्षित वर्ग से जनपद पंचायत बैढ़न, जिला सिंगरौली और दुर्गेश भरतपुरे पिता स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल भरतपुरे , अन्य पिछड़ा वर्ग से ग्राम मुस्खेड़ी, जनपद पंचायत आठनेर, जिला बैतूल के निवासी हैं।
जनपद कटनी और बहोरीबंद की ग्राम पंचायतों में हुई पदस्थापना
जारी आदेश के मुताबिक जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने सुश्री खुशी पांडेय को जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत मझगवा फाटक और दुर्गेश भरतपुरे को जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बिचुआ में पदस्थापना की है।
अनुकंपा नियुक्तियां ऐसे हुईं
संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति द्वारा दोनों प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत पात्र पाए जाने और अनुशंसा के आधार पर 29 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अस्थाई रूप से नियम एवं शर्तों के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। नियुक्त ग्राम पंचायत सचिवों को नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत में कार्यभार ग्रहण करते हुए सभी नियम एवं शर्तों का नियत समय सीमा में पालन करना होगा। तथ्य छुपाने या फर्जी कूट रचित दस्तावेज अथवा न्यायालय में जांच प्रचलित पाए जाने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा एवं सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
