एमएसएमई विकास नीति 2025 से उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

कटनी। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, नए निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा एमएसएमई विकास नीति 2025 लागू की गई है। यह नीति 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील है। नीति के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नीति के अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान, निवेश प्रोत्साहन सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंट, निर्यात, अधोसंरचना विकास, हरित औद्योगीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
10 करोड़ रुपये तक के संयंत्र एवं मशीनरी निवेश वाली पात्र नई इकाइयों को पात्र निवेश का 40 प्रतिशत तक उद्योग विकास अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों तथा निर्यातक इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नीति में विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज भी शामिल किए गए हैं। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, टेक्सटाइल, फुटवियर, फर्नीचर, टॉय, फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस, सर्कुलर इकोनॉमी, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा मोटर वाहन स्क्रेपिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जिले के इच्छुक उद्यमी योजना की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए mpmsme.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना से संबंधित मार्गदर्शन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी से संपर्क किया जा सकता है।