लोक अदालत में करदाताओं को मिले छूट का अधिकतम लाभ: निगमायुक्त तपस्या परिहार, बड़े बकायादारों की सूची बनाने और शिविर स्थलों पर समय से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

कटनी। संपत्तिकर और जलकर के बकायेदारों को आगामी लोक अदालत में मिलने वाली अधिभार छूट का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने निगम अधिकारियों व राजस्व वसूली अमले की बैठक लेकर लोक अदालत की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक जानकारी के अभाव में छूट के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए बड़े बकायादारों की सूची अग्रिम रूप से तैयार की जाए, ताकि उनसे समय रहते संपर्क कर उन्हें कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
उन्होंने निगम मुख्यालय, जोन कार्यालयों और निर्धारित शिविर स्थलों पर व्यवस्थाएं समय से पूरी करने पर जोर दिया। निगमायुक्त ने कहा कि शिविरों में आने वाले करदाताओं को उनके कुल बकाया, देय राशि और छूट के बाद बनने वाले अंतिम बिल की स्पष्ट जानकारी तुरंत मिलनी चाहिए, ताकि किसी को असुविधा न हो।
नागरिकों से की समय पर कर चुकाने की अपील
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन करदाताओं पर संपत्तिकर या जलकर बकाया है, वे लोक अदालत में मिलने वाली विशेष छूट का फायदा उठाकर अपना खाता बेबाक करें। समय पर कर चुकाने से नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और निगम को शहर के विकास कार्य तेजी से कराने में सहयोग मिलेगा।
समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक सहित राजस्व और जलप्रदाय शाखा का पूरा अमला मौजूद रहा। निगमायुक्त ने सभी कर्मचारियों को पूरी सक्रियता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं।

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Author: RashtraRakshak

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