चूहे ने कराया रेलवे को कटघरे में खड़ा, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, यात्री के बैग में रखे कपड़े कुतरने पर रेलवे पर लगा जुर्माना, 15 हजार रुपये देने के आदेश

चूहे ने कराया रेलवे को कटघरे में खड़ा, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, यात्री के बैग में रखे कपड़े कुतरने पर रेलवे पर लगा जुर्माना, 15 हजार रुपये देने के आदेश

कटनी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग कटनी ने एक चर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रेलवे प्रशासन को यात्री को 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। मामला ट्रेन यात्रा के दौरान चूहों द्वारा यात्री के बैग में रखे कपड़े और सामान कुतरने से जुड़ा है, जिसे आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया।
प्रकरण के अनुसार आदर्श कॉलोनी निवासी विपिन दुबे ने वर्ष 2020 में कटनी से कल्याण स्टेशन तक यात्रा के लिए वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में आरक्षण कराया था। यात्रा के दौरान उन्होंने अपना बैग सुरक्षित स्थान पर रखा था, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि बैग चूहों द्वारा कुतर दिया गया है। बैग में रखे कपड़े और अन्य सामान भी खराब हो गए। यात्री ने रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग कटनी में हुई। आयोग ने पाया कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिससे यात्री को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई। आयोग ने रेलवे प्रशासन को आदेश दिया कि आवेदक को 5 हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक क्षति, 5 हजार रुपये वाद व्यय तथा क्षतिग्रस्त सामान के एवज में कुल 15 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। इस चर्चित मामले में आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मौसुफ बिट्टू एवं अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। आदेश के बाद यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Author: RashtraRakshak

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