शासकीय कार्यों में लापरवाही पर स्लीमनाबाद और बहोरीबंद के दो हल्का पटवारियों को नोटिस, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
कटनी। शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर तहसील स्लीमनाबाद के ग्राम पडरभटा के हल्का पटवारी गजेन्द्र सिंह और बहोरीबंद के प.ह.नं. 54 कुआं के हल्का पटवारी अरविंद तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यवाही हाल ही में संपन्न हुई राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खराब प्रगति पाए जाने के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर हुई है।
कलेक्टर श्री तिवारी की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में पाया गया कि स्लीमनाबाद तहसील के वृत्त धरवारा के ग्राम पडरभटा के हल्का पटवारी गजेन्द्र सिंह द्वारा तहसील अभिलेखागार के लेगेसी रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। पटवारी श्री सिंह के क्षेत्र की 21 फाइल्स (कुल 1107 पेज) ‘ऑटो अप्रूव’ हो गईं, जिस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद तहसीलदार स्लीमनाबाद ने इसे पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुये हल्का पटवारी श्री सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। एवं इस नोटिस प्राप्ति की तिथि से 2 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं समाधान कारक जवाब नहीं पाए जाने पर यह माना जावेगा कि आपके पक्ष में कोई आधार नहीं है। अन्यथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) अधिनियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
इसी प्रकार, प्रमुख सचिव द्वारा ली गई वीसी में स्कैनिंग हुए अभिलेखों की क्वालिटी जांच किया जाना था। परंतु, तहसीलदार बहोरीबंद के प.ह.नं. 54 कुआ के पटवारी अरविन्द तिवारी द्वारा स्कैनिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया। इसके बाद तहसीलदार बहोरीबंद ने हल्का पटवारी श्री तिवारी को नोटिस जारी कर कहा है कि विगत चार दिवस से मैंने आपको व्यक्तिगत मोबाईल द्वारा कार्य के प्रति सूचित किया था। आपके द्वारा कार्य न किये जाने के कारण उच्च अधिकारियों की छवि धूमिल हुई। आपका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम के प्रतिकूल है। क्यों न आपके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। अतः आप उक्त के संबंध में नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में एवं आपका जबाव संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।







