जिले के बाहर भूसे के निर्यात पर कलेक्टर ने लगाया है प्रतिबंध, अवैध निर्यात करते वाहन जब्त, बहोरीबंद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

कटनी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर आशीष तिवारी द्वारा पशुचारा, पैरा, गेहूँ का भूसा आदि के जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध के उल्‍लंघन पर बुधवार को बहोरीबंद थाना में भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्‍टर श्री तिवारी की अनुज्ञा पत्र के बिना अवैध रूप से नियमों का उल्‍लंघन कर पशुचारा का अन्‍य जिले, जबलपुर के लिये परिवहन करना पाये जाने पर ग्राम कोटवार महेश मेहरा ग्राम पटना रोड के द्वारा पुलिस थाना बहोरीबंद में गेहूँ भूसा के नियम विरूद्ध परिवहन के संबंध में प्रथम सूचना दर्ज करने का आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। जिसमें उल्‍लेखित किया गया कि बुधवार की दोपहर ट्रैक्‍टर चालक संतोष पिता कुंजीलाल चौधरी उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम सिंदुरसी ने ट्रैक्‍टर क्रमांक एमपी 20-एए-7862 में अवैध रूप से पशु चारा का परिवहन कर अन्‍य जिले में ले जाना पाया गया। ट्रैक्‍टर ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि गेहूँ भूसा सिहुड़ी निवासी अशोक पटेल के खेत से भरकर परियट जगदंबा कांटा जबलपुर ले जा रहा हूँ। ट्रैक्‍टर चालक ने ट्रैक्‍टर मालिक का नाम खेत सिंह पटेल निवासी कंदराखेड़ा जिला जबलपुर बताया।
इस का पंचनामा बनाकर ग्राम पटना के हल्‍का पटवारी इंदु बानवानी के द्वारा प्रकरण तैयार कर तहसीलदार बहोरीबंद को अवगत कराया गया। इसके बाद ट्रैक्‍टर चालक द्वारा भूसा के जिले के बाहर ले जाने पर कलेक्‍टर द्वारा प्रतिबंधात्‍मक आदेश किए जाने के बाद भी जारी आदेश की अवहेलना के आधार पर पुलिस थाना बहोरीबंद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और ट्रैक्‍टर ट्रॉली को जब्‍त कर थाना में खड़ा कराया गया है।

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Author: RashtraRakshak

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