अनधिकृत रूप से संचालित तीन मैरिज गार्डनो में निगमायुक्त ने कार्रवाई तालाबंदी, अवैध मैरिज गार्डनो को लेकर सख्त रुख

कटनी। नगर पालिक निगम द्वारा शहर में अनधिकृत रूप से संचालित मैरिज गार्डन के विरुद्ध सोमवार को “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग उपविधि 2020” के प्रावधानों के तहत तीन मैरिज गार्डन में बड़ी कार्रवाई की गई है।
इस संबंध में नोडल अधिकारी कालोनी सेल ने बताया कि निगम प्रशासन ने बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रहे तीन मैरिज गार्डन पर तालाबंदी की कार्रवाई करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई निगमायुक्त के निर्देश पर गठित अमले द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि संबंधित विवाह स्थल बिना निर्धारित पंजीयन एवं आवश्यक अनुमति के नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे थे। पूर्व में भी संचालकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु निर्धारित समयावधि में पालन न करने पर यह दंडात्मक कदम उठाया गया।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी विवाह स्थलों को उपविधियों के अनुरूप पंजीयन एवं लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वाले अन्य संस्थानों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध रूप से पंजीकृत एवं अनुमति प्राप्त विवाह स्थलों का ही उपयोग करें, ताकि सुरक्षा, स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं के मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

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Author: RashtraRakshak

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