वसूली कार्य में लापरवाही, दो राजस्व कर्मियों को पड़ी भारी, निगमायुक्त ने दो सहायक राजस्व निरीक्षकों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

कटनी। निगम के बकाया करों की वसूली हेतु आयोजित होने वाले विशेष वसूली शिविर के दौरान वसूली कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन का दोषी मानते हुए निगमायुक्त तपस्या परिहार ने नगर निगम के दो सहायक राजस्व निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियमों के तहत जिन दो सहायक राजस्व निरीक्षकों पर निलंबन की कार्यवाही की है उनमें संतोष बिरहा एवं अजय निगम शामिल है। निलंबन अवधि में श्री बिरहा एवं श्री निगम का मुख्यालय जोन क्रमांक 1 बस स्टैंड ऑडिटोरियम नगर निगम कटनी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

पूर्व में भी दिया जा चुका चेतावनी पत्र

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा आयोजित विशेष वसूली शिविर की शासन स्तर से मॉनिटरिंग किये जाने पर उक्त दोनो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने वार्डो में एक भी रसीद जारी नहीं की गई जिसके संबंध में उक्त राजस्व कर्मियों को समीक्षा बैठक के दौरान निरंतर चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी वसूली कार्य में लापरवाही बरती गई। जिस पर कार्यालयीन पत्र दिनांक 12 जनवरी के माध्यम से संबंधित कर्मियों को चेतावनी पत्र जारी किया गया। इसके उपरांत भी संबंधित कर्मियों द्वारा वसूली कार्य में प्रगति नहीं लाई जाकर निरंतर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई।

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Author: RashtraRakshak

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