15 ग्राम पंचायतों की वित्तीय अनियमिताओं के मामलों में जिला पंचायत सीईओ ने की सुनवाई, राशि वसूली के दिए निर्देश

कटनी। गुरुवार को जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर ने 15 ग्राम पंचायतों में की गई वित्तीय अनियमितताओ के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत मामलों की एक-एक करके सुनवाई की। सुश्री कौर ने जहां एक ओर ग्राम पंचायतों के पक्ष को अत्यंत धैर्य के साथ प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन कर जाना वहीं दूसरी ओर दोषी पाए जाने एवं समाधान कारक उत्तर एक सप्ताह में प्राप्त नहीं होने पर सख्त विधिसंगत कार्रवाई करते हुए धारा 92 के तहत शासकीय राशि की वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव को दिए।
इन 14 ग्राम पंचायतों ने सोलर लाइट खरीदी में किया भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट क्रय किए जाने के प्रकरणों में ग्राम पंचायत किरहाई पिपरिया, गुदरी, मोहनिया नीम, सलैया फाटक,अमोच,पड़वार,धूरी, स्लीमनाबाद,अमगवां,खमतरा गौरहा,अमरगढ़,रामपाटन,तिहारी द्वारा 43,71,500 रुपए की सोलर लाइट की नियम विरुद्ध खरीदी किए जाने के संबंध में धारा 89 के तहत प्रकरणों पर सुनवाई की। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर धारा 92 के तहत नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
ये ग्राम पंचायत रही अनुपस्थित
विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर द्वारा वित्तीय अनियमिता के प्रकरणों की सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत अमगवां, खमतरा, गौरहा, अमरगढ़, तिहारी के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव अनुपस्थित रहे।
बहोरीबंद में मार्केट निर्माण की बकाया राशि के भुगतान का मामला
जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्र, ग्राम पंचायत बहोरीबंद के तत्कालीन प्रधान सरपंच श्री अनंत आनंद दुबे के द्वारा मार्केट निर्माण की बकाया राशि 8,61,760 रुपए दिलवाए जाने के संबंध में जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बहोरीबंद के सरपंच श्रीमती मधु बृजेश गुप्ता को समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब और पक्ष रखने हेतु लेख किया गया था। किंतु सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रही।
समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर 52 लाख रुपए से अधिक की होगी वसूली
इस प्रकार कुल 15 ग्राम पंचायतों के 52,33,260 रुपयों की वित्तीय अनियमिताओं के मामलों में जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर ने सुनवाई करते हुए समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार राशि वसूली की कार्यवाही किए जाने के निर्देश रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव को दिए।

RashtraRakshak
Author: RashtraRakshak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *