कटनी-जबलपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई, 10 वाहनों पर लगाया 47 हजार 5 सौ रुपए का जुर्माना

कटनी-जबलपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई, 10 वाहनों पर लगाया 47 हजार 5 सौ रुपए का जुर्माना

कटनी। परिवहन अयुक्त के निर्देश एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में आज 31 अक्टूबर 2025 को कटनी-जबलपुर मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी संतोष पॉल ने किया। अभियान के दौरान दर्जनों वाहनों की गहन जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों से कुल 47,500 रूपए का जुर्माना वसूला गया।
अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ पाई गईं। वाहन क्रमांक MP20PA1079, MP20PA0619 एवं MP20PA0615 में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) न होने पर प्रत्येक वाहन पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन यंत्र यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके अभाव में यात्रा जोखिमपूर्ण हो जाती है। वहीं MP20ZK2266 एवं MP13ZN2724 दो यात्री बसें बिना वैध परमिट के संचालन करती पाई गईं। दोनों बस संचालकों पर 10-10 हजार का जुर्माना वसूला गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना परमिट संचालन परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन है, और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त MP21ZE0892 एवं MP21G3204 दो माल वाहनों की फिटनेस अवधि समाप्त पाए जाने पर प्रत्येक वाहन पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। बिना फिटनेस के वाहन सड़क पर उतारना न केवल कानूनन गलत है, बल्कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत खतरनाक है। MP20GA9642 वाहन का चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते पाया गया, जिस पर 5 हजार का चालान काटा गया। अधिकारी श्री पॉल ने बताया कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना गंभीर अपराध है और इस पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। अभियान के दौरान UP21BN5621 वाहन को ओवरसाइज़ लोड में भूसा का परिवहन करते पाया गया, जिस पर 3 हजार का जुर्माना लगाया गया। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि ओवरलोडिंग और असुरक्षित परिवहन सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। वहीं MP21R3981 ऑटो वाहन में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उस पर 12 हजार का जुर्माना लगाया गया। वाहन को अस्थायी रूप से जब्त कर थाना यातायात कटनी में सुरक्षित रखा गया है।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल ने बताया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा, वैध दस्तावेजों की जांच और परिवहन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे सघन निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि बिना अनुमति, बिना फिटनेस या बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके। श्री पॉल ने वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस समय पर नवीनीकृत कराएँ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क पर केवल वैध दस्तावेज वाले वाहन ही चलाए जाएँगे और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस सघन जांच अभियान ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और नियम पालन के प्रति पूरी तरह गंभीर है। विभाग का यह प्रयास न केवल सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि कानून का पालन ही सुरक्षित यात्रा की कुंजी है।

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Author: RashtraRakshak

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