नीलू के हत्यारे के परिवार को नोटिस, अवैध निर्माण पर नगर परिषद कैमोर ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

कटनी। बीते मंगलवार को कैमोर में हुई हत्‍या के बाद नगर परिषद कैमोर के वार्ड क्रमांक 14 में ईदगाह के समीप अवैध मकान निर्माण पर नगर परिषद कैमोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संदीप परते ने खैकननिशा पति इमाम खान सहित पुत्र इरफान खान एवं अकरम खान को नोटिस जारी कर 14 नवंबर को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री परते द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है खैकननिशा द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अनाधिकृत मकान निर्माण कार्य किया गया है। जो कि मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 की उपधारा (1), (2) एवं (8) का स्पष्ट उल्लंघन है।
मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी श्री परते ने खैकननिशा को 14 नवंबर 2025 को प्रातः 11 बजे मुख्य नगर नगर परिषद कैमोर कार्यालय में भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, यदि भवन निर्माण की अनुमति ली गयी हो तो जारी सक्षम आदेश की प्रति एवं अन्‍य सुसंगत दस्‍तावेज सहित स्वयं उपस्थित होंने के निर्देश दिये हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि नियत तिथि, समय और स्थान पर निर्माणकर्ता अनुपस्थित रहते हैं, या उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो उनके विरुद्ध म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

RashtraRakshak
Author: RashtraRakshak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *