पत्थर पटक कर की थी युवक की निर्मम हत्या, हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास, न्यायालय ने दिया अहम फैसला, माधवनगर क्षेत्र की वारदात

कटनी। गत 3 सितंबर को माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने माधवनगर थाना क्षेत्र में जघन्य एवं सनसनी खेज हत्या के मामले में आरोपी कैलाश चौधरी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक, सहायक निदेशक अभियोजन रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि 28 जनवरी 2022 को अग्रवाल ढाबा के पास एन. एच. 30 रोड किनारे प्रतीक्षालय के बाजू में एक ट्राई साईकिल खड़ी दिखाई दी थी। पास ही एक व्यक्ति उम्र लगभग 35-40 की लाश पड़ी दिखाई दी थी। लाश के सिर में बांये तरफ एक बड़ा सा छेद तथा सिर, चेहरे पर खून लगा हुआ था। सिर के पास जमीन पर बहुत खून पड़ा हुआ दिखाई दिया। लाश से लगभग 10 फिट की दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर जिस पर खून छपा हुआ दिखाई दिया। अज्ञात व्यक्ति के सिर में आई चोट के कारण मौत होना प्रतीत हुआ। मृतक के पहनावे को देखकर यह भी प्रतीत हुआ कि मरने वाला व्यक्ति कोई साधु बाबा है। सूचना के आधार पर माधवनगर थाने में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की कायमी अज्ञात के विरुद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान 03 फरवरी 2022 को कैलाश उर्फ झोला चौधरी को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। पूछताछ की गई एवं हत्या में प्रयुक्त हथियार उसके घर से बरामद किए गए।

RashtraRakshak
Author: RashtraRakshak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *