मासूम का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, उप निरीक्षक नेहा मौर्य ने की थी इन्वेस्टिकेशन

कटनी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा थाना कुठला क्षेत्र अंतर्गत मासूम के साथ बलात्संग के जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण एससी/10/22 में आरोपी को धारा 366 भादवि एवं 5 (एम)/6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (एम)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं भादवि की धारा 366 के लिये 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल उपनिरीक्षक नेहा मौर्य के द्वारा की गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि अभियोक्त्री आयु लगभग 7 वर्ष की दादी ने कुठला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 फरवरी 2019 को शाम 7 बजे करीब उसकी नातिन घर के बाहर खेल रही थी उसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म हुआ।

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Author: RashtraRakshak

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