सड़कों में स्वछंद विचरण करने वाले पशुओं के 4 पशुपालकों के विरूद्ध स्लीमनाबाद व कुठला थाने में दर्ज हुई एफआईआर, 20 पशुपालकों पर लगा जुर्माना

कटनी। नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में घुमंतु पशुओं के 4 पशुपालकों के विरूद्ध अब तक प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। इसमें पुलिस थाना स्लीमनाबाद मे 3 और कुठला थाना में दर्ज कराई गई 1 एफआईआर शामिल हैं।
स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम छपरा के सचिव विजय कोरी की ओर से 3 पशुपालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 223 के अंतर्गत स्लीमनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के अंतर्गत ग्राम छपरा,के पशुपालकों क्रमशः मालती मिश्रा, स्नेह लता सेन व सीता बाई सेन के विरूद्ध दर्ज की गई है। जबकि कुठला पुलिस थाना में ग्राम पंचायत चाका के सचिव प्रवीण तिवारी ने पशुपालक निर्मल कुमार निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 1 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है। जनपद पंचायत कटनी के सीईओ प्रदीप सिंह ने बताया कि आवारा पशु छोड़ने वाले 20 पशुपालकों पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
टैग स्कैन कर की गई कार्यवाही
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 और सड़क में आवारा घूमते हुए गौवंश के कान मे लगे टैग को स्कैन कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान कर एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
आदेश का हुआ उल्लंघन
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 1 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु पशुओं के मालिकों व पशुपालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानें की कार्यवाही की गई है।

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Author: RashtraRakshak

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