ब्‍लैक स्‍पॉट्स का एसडीएम, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, टीआई, एनएच, पीडब्‍ल्‍यूडी के अधिकारी संयुक्‍त निरीक्षण कर दें प्रतिवेदन, दुर्घटना से बचाव हेतु चिन्हित ब्लैक स्‍पॉट्स पर लगवाएं संकेतक, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुए कई अहम निर्णय, कलेक्टर ने दिए निर्देश

ब्‍लैक स्‍पॉट्स का एसडीएम, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, टीआई, एनएच, पीडब्‍ल्‍यूडी के अधिकारी संयुक्‍त निरीक्षण कर दें प्रतिवेदन, दुर्घटना से बचाव हेतु चिन्हित ब्लैक स्‍पॉट्स पर लगवाएं संकेतक, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुए कई अहम निर्णय, कलेक्टर ने दिए निर्देश

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कटनी। कलेक्‍टर दिलीप कुमार यादव ने शहर में सुगम आवागमन हेतु पार्किंग स्‍थलों के निर्धारण, पार्किंग की सुविधा प्रदान करने के साथ ही दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील ब्‍लैक स्‍पॉट स्‍थलों पर दुर्घटना की रोकथाम हेतु चिन्हित स्‍थलों पर संकेतक, रिफ्लेक्टर ब्लिंकर लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही संबंधित एसडीएम, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, संबंधित थाना क्षेत्र के टीआई और एनएच, पीडब्‍ल्‍यूडी के अधिकारियों के संयुक्‍त दल द्वारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन सौंपने की हिदायत दी है। कलेक्‍टर ने यह निर्देश बुधवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति और हिट एण्‍ड रन मोटर यान दुर्घटना प्रतिकार के संबंध में आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्‍वकर्मा, अपर कलेक्‍टर साधना परस्‍ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहेरिया, सभी एसडीएम और एसडीओपी सहित कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग शारदा सिंह, आरटीओ संतोष पाल सहित अन्‍य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। कलेक्‍टर श्री यादव ने बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क से जुड़े विभिन्‍न विषयों पर अधिकारियों को जरूरी हिदायतें देते हुए प्रभावी कदम उठाने और कारगर पहल करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान शहर में संचालित ऑटो पार्ट्स की दुकानों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर पर प्रतिबं‍ध लगाने हेतु एसडीएम और नगर निगम को संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा निजी स्‍कूलों के स्‍कूल बस स्‍टाफ और वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने और दस्तावेजों की जांच आदि का कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मानसून के मद्देनजर बाढ़ संभावित क्षेत्र के पु‍ल-पुलियों और रपटों पर बैरिकेटिंग कराने और लोगों की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सड़कों में आवारा विचरण करने वाले जानवरों पर नियंत्रण लगाने के लिए बीते साल के तर्ज पर अभियान चलाने के निर्देश भी कलेक्‍टर श्री यादव ने अधिकारियों को दिए। बैठक में विश्‍वकर्मा पार्क में पर्याप्‍त खाली जगह होने के बाद भी आस-पास के दुकानदारों एवं रूई बाजार में पड़े पार्किंग स्‍थल को स्‍थानीय दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाकर दुकानदारों के संगठनों के द्वारा ही सशुल्‍क पार्किंग कराये जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा आजाद चौक में वर्कशाप दुकानों में वाहनों को सड़क में अतिक्रमण कर मरम्‍मत करने की वजह से बनने वाली जाम की स्थिति से निजात दिलाने नगर निगम को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जबलपुर की तरफ से कटनी की ओर शहर में प्रवेश करने हेतु मार्ग में बड़ा संकेत बोर्ड लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्‍टर ने राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों को इसी प्रकार कटनी-दमोह मार्ग पर इंदिरानगर में एनएच 7 पुल के नीचे ब्लैक स्‍पॉट में रंबल स्ट्रिप लगवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में पीर बाबा बायपास से पन्‍ना नाका एवं जुहला बायपास से गर्ग चौराहा तक दुर्घटना से बचाव हेतु वाहनों की गति नियंत्रण हेतु रंबल स्ट्रिप लगाये जाने, रेडियम पेंट, स्‍पीड ब्रेकर और सांकेतिक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार थाना तिराहा से बरही नाका तक अवैध रूप से सड़कों के किनारे लगाई जाने वाली सब्‍जी एवं फल-फूल की दुकानों की वजह से सड़क संकीर्ण होने से बाधित यातायात और संभावित दुर्घटना के विषय पर भी चर्चा हुई।
कलेक्‍टर श्री यादव ने दुर्घटना की दृष्टि से ब्‍लैक स्‍पॉट लखापतेरी झिंझरी बायपास, चाका चौराहा, सुरकी टैंक, सरसवाही मोड़ और जोला बायपास आदि स्‍थानों में समुचित प्रकाश व्‍यवस्‍था संकेतक, रिफ्लेक्‍टर, ब्लिंकर, रंबल स्ट्रिप और कैट आई आदि की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देश दिए।
हिट एण्‍ड रन मोटरयान दुर्घटना प्रतिकार
बैठक में हिट एण्‍ड रन मोटर यान दुर्घटना पीडि़त प्रतिकार योजना 2022 के तहत मुआवजा के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रूपये एवं मृत्‍यु होने पर 2 लाख रूपये की राशि प्रभावितों के विधिक परिजनों को दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कलेक्‍टर श्री यादव ने नियमानुसार कार्यवाही करने एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को ताकीद किया है। ताकि समय पर प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा राशि मिल सके।

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Author: RashtraRakshak

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