क्षमता वर्धन कार्यशाला का किया गया आयोजन, आवाज संस्था के नेतृत्व में लैंगिक अपराधों बाल संरक्षण अधिनियम की दी गई जानकारी

क्षमता वर्धन कार्यशाला का किया गया आयोजन, आवाज संस्था के नेतृत्व में लैंगिक अपराधों बाल संरक्षण अधिनियम की दी गई जानकारी

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कटनी। आवाज़ संस्था एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान मे कलेक्ट्रेट सभागार कटनी में एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आयोजन आवाज़ संस्था द्वारा किया गया। क्षमता वर्धन कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि एएसपी संतोष डहरिया और अतिथि के तौर पर डीएसपी प्रभात शुक्ला, एडीपीओ श्री द्विवेदी, डीसीपीओ मनीष तिवारी , जेआईबी सदस्य रामबिहारी गुप्ता, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष योगेश बघेल, एसआईपीयू प्रभारी फरजाना परवीन के साथ।16 थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और ऊर्जा हेल्प डेस्क प्रभारी शामिल रहे।

इस दौरान एडिशनल एसपी श्री डेहरिया ने कहा कि महिला और बच्चों से सम्बंधित मामलों मे गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। हमारे समाज मे बहुत सारी कुरीतियाँ है जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यापार, बच्चों के साथ जो लेंगिक शोषण हो रहा है उसपर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। डीएसपी प्रभात कुमार शुक्ला ने कहा कि पॉक्सो कानून मे अपराध दर्ज होने पर 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्यवाही कि जाए। आवाज़ संस्था कि प्रोग्राम कोर्डिनेटर अनीता राजपाली द्वारा पॉक्सो कानून कि जानकारी दी गई। पॉकसो अधिनियम का परिचय, अवधारणा और उद्देश्य, सहायक व्यक्ति क्या, जिम्मेदारियां, पुलिस कि भूमिका को लेकर जानकारी दी गई।।जिला समन्वयक देवेंद्र द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 ) कि जानकारी दी गई साथ ही आवाज़ संस्था की कल्पना द्विवेदी द्वारा रेस्क्यू प्रक्रिया व उससे सम्बंधित प्रारूप पर विस्तृत जानकारी दी गई।

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Author: RashtraRakshak

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