व्यवसाय मे मदद क़े लिए 20 लाख वापस ना मिलने पर बैंक मे लगाया चेक हुआ बॉउंस, माधव नगर कटनी के व्यापारी से बुरहानपुर के व्यक्ति ने मित्रता मे किया धोखा

व्यवसाय मे मदद क़े लिए 20 लाख वापस ना मिलने पर बैंक मे लगाया चेक हुआ बॉउंस, माधव नगर कटनी के व्यापारी से बुरहानपुर के व्यक्ति ने मित्रता मे किया धोखा

 

कटनी। माधव नगर क़े प्रतिष्ठिथ व्यवसायी बंटू रोहरा द्वारा अपने मित्र अनिल पारवानी को व्यवसाय हेतु मित्रता मे बीस लाख रूपये की मदद की थी जो की दिनांक 2.9.23 को अपने घर पर ही बुलाकर दिए गए थे जिसके एवज मे उनके मित्र बुरहानपुर निवासी अनिल परवानी ने बंटू रोहरा को एच डी एफ सी बैंक का शाखा अमरावती रोड बुरहानपुर का चेक नंबर 00020 दिया था जिसमे उसने नो माह का समय माँगा था ओर चेक मे 31.5 24 की तारीख डाली गयी थी उसके पश्चात जब नियत समय अवधि निकल जाने क़े बाद बंटू रोहरा द्वारा उक्त चेक एस बी आई शाखा एम एस एम ई कटनी मे लगाया गया लेकिन बैंक द्वारा उक्त खाता बंद होने का हवाला देते हुए बंटू रोहरा को वापस कर दिया गया जिससे चेक बॉउंस हुआ तत्पश्चात श्री रोहरा द्वारा न्यायलय की शरण लेते हुए जिससे अधिवक्ता क़े माध्यम से अनिल परवानी की पत्नी मेहक परवानी को लीगल नोटिस जारी किया गया है जिसमे बताया गया है की आपके द्वारा किये गए कृत्य पर न्यायलय द्वारा निश्चित रूप से धारा 138 नि. ई एक्ट क़े अंतर्गत दण्डनीय अपराध है जिसमे दो वर्ष क़े काराबास ओर चेक राशि दुगनी देने तक का जुर्माने एवं हर्जाने का प्रावधान है सुचना पत्र क़े माध्यम से सूचित किया जाता है की 15 दिनों क़े अंदर पक्षकार को कर्ज मे लिया बीस लाख वापस करें ओर अपना चेक वापस लें ऐसा ना करने पर आने बाले समस्त परिणामो की जबावदारी आपकी ही होंगीl

व्यवसाय मे मदद क़े लिए 20 लाख वापस ना मिलने पर बैंक मे लगाया चेक हुआ बॉउंस, माधव नगर कटनी के व्यापारी से बुरहानपुर के व्यक्ति ने मित्रता मे किया धोखा

कटनी। माधव नगर क़े प्रतिष्ठिथ व्यवसायी बंटू रोहरा द्वारा अपने मित्र अनिल पारवानी को व्यवसाय हेतु मित्रता मे बीस लाख रूपये की मदद की थी जो की दिनांक 2.9.23 को अपने घर पर ही बुलाकर दिए गए थे जिसके एवज मे उनके मित्र बुरहानपुर निवासी अनिल परवानी ने बंटू रोहरा को एच डी एफ सी बैंक का शाखा अमरावती रोड बुरहानपुर का चेक नंबर 00020 दिया था जिसमे उसने नो माह का समय माँगा था ओर चेक मे 31.5 24 की तारीख डाली गयी थी उसके पश्चात जब नियत समय अवधि निकल जाने क़े बाद बंटू रोहरा द्वारा उक्त चेक एस बी आई शाखा एम एस एम ई कटनी मे लगाया गया लेकिन बैंक द्वारा उक्त खाता बंद होने का हवाला देते हुए बंटू रोहरा को वापस कर दिया गया जिससे चेक बॉउंस हुआ तत्पश्चात श्री रोहरा द्वारा न्यायलय की शरण लेते हुए जिससे अधिवक्ता क़े माध्यम से अनिल परवानी की पत्नी मेहक परवानी को लीगल नोटिस जारी किया गया है जिसमे बताया गया है की आपके द्वारा किये गए कृत्य पर न्यायलय द्वारा निश्चित रूप से धारा 138 नि. ई एक्ट क़े अंतर्गत दण्डनीय अपराध है जिसमे दो वर्ष क़े काराबास ओर चेक राशि दुगनी देने तक का जुर्माने एवं हर्जाने का प्रावधान है सुचना पत्र क़े माध्यम से सूचित किया जाता है की 15 दिनों क़े अंदर पक्षकार को कर्ज मे लिया बीस लाख वापस करें ओर अपना चेक वापस लें ऐसा ना करने पर आने बाले समस्त परिणामो की जबावदारी आपकी ही होंगीl

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Author: RashtraRakshak

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