कलेक्टर श्री यादव ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई, हेमराज और तीरथ को तीन माह तक प्रतिमाह 2 दिन देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी

 

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने थाना बरही अंतर्गत निवासी दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस थाना में तीन माह की अवधि तक प्रतिमाह दो दिन थाना बरही में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

कलेक्टर श्री यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।

कलेक्टर श्री यादव ने जिन आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की है। उनमें हेतराज सिहं उर्फ गुडडू पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 48 साल  निवासी कुंआ थाना बरही वर्ष 2008 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर गाली गुप्तार कर मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, अन्य लोगों को अपना साथी बनाकर वर्चस्व स्थापित करने हेतु मारपीट करने की गतिविधियों के प्रकरण पंजीबद्ध एवं न्यायाल में विचाराधीन है। हेमराज की आपराधिक गतिविधियों में सुधार हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसमंे कोई सुधार नहीं होनें व इसके कृत्य से आमजनता, व्यापारी वर्ग व किसान आपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे है। जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने हेमराज उर्फ गुडडू सिंह के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि तक 15- 15 दिवस में प्रतिमाह 2 दिन  थाना बरही में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

वहीं एक अन्य प्रकरण में ग्राम बरनमहगवां थाना बरही निवासी  तीरथ प्रसाद तिवारी पिता स्वर्गीय जगन्नाथ तिवारी वर्ष 2011 से अपराध जगत में प्रवेश कर मारपीट करनें, गाली-गुफ्तार करने, साथियों के साथ मिलकर जान से मारनें की धमकी देने तथा जनता, भय का वतावरण उत्पन्न कर आतंकित करने जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध और न्यायालय में विचाराधीन है। तीरथ के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जानें के बाद भी इसकी गतिविधयों में अंकुश नहीं लगने के कारण जनसाधारण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने नीरज निषाद के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवही करते हुए तीन माह तक की अवधि के लिए 15-15 दिवस में प्रतिमाह 2 दिवस बरही थाना में उपस्थिति दर्ज करानें का आदेश पारित किया है।

कलेक्टर श्री यादव ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई, हेमराज और तीरथ को तीन माह तक प्रतिमाह 2 दिन देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने थाना बरही अंतर्गत निवासी दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस थाना में तीन माह की अवधि तक प्रतिमाह दो दिन थाना बरही में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
कलेक्टर श्री यादव ने जिन आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की है। उनमें हेतराज सिहं उर्फ गुडडू पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 48 साल निवासी कुंआ थाना बरही वर्ष 2008 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर गाली गुप्तार कर मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, अन्य लोगों को अपना साथी बनाकर वर्चस्व स्थापित करने हेतु मारपीट करने की गतिविधियों के प्रकरण पंजीबद्ध एवं न्यायाल में विचाराधीन है। हेमराज की आपराधिक गतिविधियों में सुधार हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसमंे कोई सुधार नहीं होनें व इसके कृत्य से आमजनता, व्यापारी वर्ग व किसान आपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे है। जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने हेमराज उर्फ गुडडू सिंह के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि तक 15- 15 दिवस में प्रतिमाह 2 दिन थाना बरही में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
वहीं एक अन्य प्रकरण में ग्राम बरनमहगवां थाना बरही निवासी तीरथ प्रसाद तिवारी पिता स्वर्गीय जगन्नाथ तिवारी वर्ष 2011 से अपराध जगत में प्रवेश कर मारपीट करनें, गाली-गुफ्तार करने, साथियों के साथ मिलकर जान से मारनें की धमकी देने तथा जनता, भय का वतावरण उत्पन्न कर आतंकित करने जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध और न्यायालय में विचाराधीन है। तीरथ के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जानें के बाद भी इसकी गतिविधयों में अंकुश नहीं लगने के कारण जनसाधारण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने नीरज निषाद के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवही करते हुए तीन माह तक की अवधि के लिए 15-15 दिवस में प्रतिमाह 2 दिवस बरही थाना में उपस्थिति दर्ज करानें का आदेश पारित किया है।

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Author: RashtraRakshak