जनसुनवाई में आये 97 आवेदन, कलेक्टर श्री यादव नें सुनी आवेदकों की समस्याएं, दिये निराकरण के निर्देश

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कटनी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जिलेभर से आये 97 आवेदकों से उनकी समस्याएं सुनीं। कलेक्टर ने तत्काल जहां विभिन्न आवेदनों के निराकरण के लिये संबंधित जिला अधिकारी को सीधे मोबाईल पर निर्देशित किया। वहीं 97 आवेदनों में से कुछ आवेदनों को टीएल मीटिंग में सतत् रिव्यू के लिये रखा है। जबकि तत्काल निराकरण हो सकने वाले आवेदनों पर त्वरित एक्शन लेते हुये कलेक्टर श्री यादव ने तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदन प्रेषित कर संबंधितों को समस्याओं का निराकरण करने के स्पष्ट आदेश दिये।इस दौरान अपर कलेक्टर सहित संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर नें भी आवेदकों की समस्याओं को सुना।

किसान सम्मान निधि कराएं चालू

जनसुनवाई के दौरान ममार भटवा टोला निवासी श्रीमती सोना बाई ने कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के समक्ष अवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पूर्व में उनके पति को किसान सम्मान निधि योजना का नियमानुसार लाभ प्राप्त हो रहा था किंतु पति की मृत्यु होने के पश्चात लाभ मिलना बंद हो गया। वर्तमान में फौती दर्ज हो जानें के पश्चात भी मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को भी विगत एक वर्ष से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं होनें संबंधी आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री यादव नें एसएलआर को प्रकरण पर समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

संबल प्रकरण पर करे नियमानुसार कार्यवाही

जनसुनवाई में पहुंचे जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पिपरिया सहलावन निवासी भोलाराम सेन द्वारा पत्नि की मृत्यु के उपरांत संबल योजना के तहत मिलनें वाली सहायता नहीं का भुगतान नहीं किये जानें संबंधी आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा लेबर अधिकारी की ओर प्रकरण प्रेषित कर समय-सीमा में नियमानुसार कार्यवाही करनें के निर्देश दिए।

राजस्व रिकार्ड करें दुरूस्त

अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट कटनी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर के आदेश 5 अगस्त 2010 तथा तहसीलदार के आदेश 6 अगस्त 2011 के माध्यम खसरा नंबर 1118 रकवा 2.549 हैक्टेयर भूमि मुस्लिम कब्रिस्तान हेतु सुरक्षित करते हुए राजस्व रिकार्ड में मुस्लिम कब्रिस्तान दर्ज करने के आदेश पारित किये गए थे। किंतु 13 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अब तक राजस्व रिकार्ड में मुस्लिम कब्रिस्तान दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त नहीं किये जाने के संबंध में आवेदन देने पर, कलेक्टर श्री यादव ने नजूल अधिकारी को प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी सुनवाई की जाकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में आये 97 आवेदन, कलेक्टर श्री यादव नें सुनी आवेदकों की समस्याएं, दिये निराकरण के निर्देश

कटनी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जिलेभर से आये 97 आवेदकों से उनकी समस्याएं सुनीं। कलेक्टर ने तत्काल जहां विभिन्न आवेदनों के निराकरण के लिये संबंधित जिला अधिकारी को सीधे मोबाईल पर निर्देशित किया। वहीं 97 आवेदनों में से कुछ आवेदनों को टीएल मीटिंग में सतत् रिव्यू के लिये रखा है। जबकि तत्काल निराकरण हो सकने वाले आवेदनों पर त्वरित एक्शन लेते हुये कलेक्टर श्री यादव ने तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदन प्रेषित कर संबंधितों को समस्याओं का निराकरण करने के स्पष्ट आदेश दिये।इस दौरान अपर कलेक्टर सहित संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर नें भी आवेदकों की समस्याओं को सुना।
किसान सम्मान निधि कराएं चालू
जनसुनवाई के दौरान ममार भटवा टोला निवासी श्रीमती सोना बाई ने कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के समक्ष अवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पूर्व में उनके पति को किसान सम्मान निधि योजना का नियमानुसार लाभ प्राप्त हो रहा था किंतु पति की मृत्यु होने के पश्चात लाभ मिलना बंद हो गया। वर्तमान में फौती दर्ज हो जानें के पश्चात भी मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को भी विगत एक वर्ष से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं होनें संबंधी आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री यादव नें एसएलआर को प्रकरण पर समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
संबल प्रकरण पर करे नियमानुसार कार्यवाही
जनसुनवाई में पहुंचे जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पिपरिया सहलावन निवासी भोलाराम सेन द्वारा पत्नि की मृत्यु के उपरांत संबल योजना के तहत मिलनें वाली सहायता नहीं का भुगतान नहीं किये जानें संबंधी आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा लेबर अधिकारी की ओर प्रकरण प्रेषित कर समय-सीमा में नियमानुसार कार्यवाही करनें के निर्देश दिए।
राजस्व रिकार्ड करें दुरूस्त
अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट कटनी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर के आदेश 5 अगस्त 2010 तथा तहसीलदार के आदेश 6 अगस्त 2011 के माध्यम खसरा नंबर 1118 रकवा 2.549 हैक्टेयर भूमि मुस्लिम कब्रिस्तान हेतु सुरक्षित करते हुए राजस्व रिकार्ड में मुस्लिम कब्रिस्तान दर्ज करने के आदेश पारित किये गए थे। किंतु 13 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अब तक राजस्व रिकार्ड में मुस्लिम कब्रिस्तान दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त नहीं किये जाने के संबंध में आवेदन देने पर, कलेक्टर श्री यादव ने नजूल अधिकारी को प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी सुनवाई की जाकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

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Author: RashtraRakshak