????होगी गिरफ्तारी????

व्यवसाय मे मदद के नाम पर 20 लाख हड़प करने के मामले में न्यायालय ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, माधव नगर कटनी के व्यापारी से बुरहानपुर के व्यक्ति ने मित्रता मे किया धोखा

 

 

कटनी। माधव नगर क़े प्रतिष्ठिथ व्यवसायी बंटू रोहरा द्वारा अपने मित्र अनिल पारवानी को व्यवसाय हेतु मित्रता मे बीस लाख रूपये की मदद की थी। बंटू ने अनिल को  2.9.23 को अपने घर पर ही बुलाकर दिए गए थे जिसके एवज मे उनके मित्र बुरहानपुर निवासी अनिल परवानी ने बंटू रोहरा को एच डी एफ सी बैंक का शाखा अमरावती रोड बुरहानपुर का चेक नंबर 00020 दिया था। जिसमे उसने नो माह का समय माँगा था ओर चेक मे 31.5 24 की तारीख डाली गयी थी। उसके पश्चात जब नियत समय अवधि निकल जाने क़े बाद बंटू रोहरा द्वारा उक्त चेक एस बी आई शाखा एम एस एम ई कटनी मे लगाया तो  बैंक द्वारा उक्त खाता बंद होने का हवाला देते हुए बंटू रोहरा को चेक वापस कर दिया गया। जिससे चेक बॉउंस हुआ। तत्पश्चात श्री रोहरा द्वारा न्यायलय की शरण लेते हुए जिससे अधिवक्ता क़े माध्यम से अनिल परवानी की पत्नी मेहक परवानी को लीगल नोटिस जारी किया गया था।

उक्त मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी के द्वारा। शिवम क्लॉथ स्टोर के पास माना कैंप सिंधी बस्ती तहसील व जिला बुरहानपुर निवासी 42 वर्षीय मेहक पारवानी पति अनिल पारवानी के खिलाफ धारा 138 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंटी जारी करते हुए न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 13 दिसंबर 2024 के पूर्व या उसी दिन उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। विश्वास घटकर रुपए हड़प करने के इस मामले में न्यायालय के सख्त रुख अपनाने के कारण हड़कंप की स्थिति निर्मित है।

????होगी गिरफ्तारी????
व्यवसाय मे मदद के नाम पर 20 लाख हड़प करने के मामले में न्यायालय ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, माधव नगर कटनी के व्यापारी से बुरहानपुर के व्यक्ति ने मित्रता मे किया धोखा

 

कटनी। माधव नगर क़े प्रतिष्ठिथ व्यवसायी बंटू रोहरा द्वारा अपने मित्र अनिल पारवानी को व्यवसाय हेतु मित्रता मे बीस लाख रूपये की मदद की थी। बंटू ने अनिल को 2.9.23 को अपने घर पर ही बुलाकर दिए गए थे जिसके एवज मे उनके मित्र बुरहानपुर निवासी अनिल परवानी ने बंटू रोहरा को एच डी एफ सी बैंक का शाखा अमरावती रोड बुरहानपुर का चेक नंबर 00020 दिया था। जिसमे उसने नो माह का समय माँगा था ओर चेक मे 31.5 24 की तारीख डाली गयी थी। उसके पश्चात जब नियत समय अवधि निकल जाने क़े बाद बंटू रोहरा द्वारा उक्त चेक एस बी आई शाखा एम एस एम ई कटनी मे लगाया तो बैंक द्वारा उक्त खाता बंद होने का हवाला देते हुए बंटू रोहरा को चेक वापस कर दिया गया। जिससे चेक बॉउंस हुआ। तत्पश्चात श्री रोहरा द्वारा न्यायलय की शरण लेते हुए जिससे अधिवक्ता क़े माध्यम से अनिल परवानी की पत्नी मेहक परवानी को लीगल नोटिस जारी किया गया था।
उक्त मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी के द्वारा। शिवम क्लॉथ स्टोर के पास माना कैंप सिंधी बस्ती तहसील व जिला बुरहानपुर निवासी 42 वर्षीय मेहक पारवानी पति अनिल पारवानी के खिलाफ धारा 138 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंटी जारी करते हुए न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 13 दिसंबर 2024 के पूर्व या उसी दिन उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। विश्वास घटकर रुपए हड़प करने के इस मामले में न्यायालय के सख्त रुख अपनाने के कारण हड़कंप की स्थिति निर्मित है।

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Author: RashtraRakshak